देश / हरियाणा सरकार भी जल्द ही लव जिहाद पर कानून बनाएगी- अनिल विज

योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून को मंजूरी दे दी है। पिछले दिन, राज्य मंत्रिमंडल ने इससे संबंधित एक अध्यादेश को मंजूरी दी। इस पर अब कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हरियाणा सरकार में मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल विज ने यूपी सरकार के फैसले की प्रशंसा की। साथ ही कहा कि जल्द ही हरियाणा में भी ऐसा कानून बनाया जाएगा।

Vikrant Shekhawat : Nov 25, 2020, 10:58 AM
Haryana: योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून को मंजूरी दे दी है। पिछले दिन, राज्य मंत्रिमंडल ने इससे संबंधित एक अध्यादेश को मंजूरी दी। इस पर अब कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हरियाणा सरकार में मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल विज ने यूपी सरकार के फैसले की प्रशंसा की। साथ ही कहा कि जल्द ही हरियाणा में भी ऐसा कानून बनाया जाएगा।

अनिल विज ने यूपी सरकार के फैसले पर ट्वीट किया कि योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के अपराधियों पर कार्रवाई के लिए इस कानून को अंतिम मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। हरियाणा जल्द ही लव जिहाद पर कानून बनाएगा।

आपको बता दें कि पिछले काफी समय से भाजपा शासित राज्यों में लव जिहाद के मुद्दे पर मंथन चल रहा है। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में ही हुई थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों ने इस पर बयान दिए। अब जब यूपी ने इस पर अध्यादेश पारित कर दिया है, तो सभी की निगाहें हरियाणा और मध्य प्रदेश पर हैं

यूपी सरकार द्वारा पारित अध्यादेश के अनुसार, यदि आप शादी के लिए धोखे से अपना धर्म बदलते हैं, तो आपको 10 साल की सजा होगी। इसके अलावा, जिला मजिस्ट्रेट को रूपांतरण के लिए दो महीने पहले के बारे में जानकारी देनी होगी।

यही नहीं अध्यादेश में धर्मांतरण के लिए 15,000 रुपये के जुर्माने के साथ 1-5 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। अगर एससी-एसटी समुदाय की नाबालिगों और महिलाओं के साथ ऐसा होता है, तो 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3-10 साल की जेल होगी।