कोरोना वायरस / हरियाणा में कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित गुरुग्राम समेत 6 ज़िलों में धारा-144 लागू

हरियाणा सरकार ने शनिवार को कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित 6 ज़िलों- गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, करनाल, सोनीपत और रोहतक में धारा-144 लागू कर दिया। इन ज़िलों में 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लग गया है। राज्य सरकार ने इन ज़िलों में सरकारी और निजी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था को लागू करने का आदेश दिया।

Vikrant Shekhawat : Apr 25, 2021, 06:52 AM
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस की स्थिति से निपटने के लिए शनिवार को सबसे अधिक प्रभावित छह जिलों में पांच से अधिक लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी। सरकार ने कार्यालयों में घर से काम करने प्रणाली शुरू करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस मुद्दे पर एक बैठक की अध्यक्षता करने के बाद बताया कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, करनाल, सोनीपत और रोहतक के उपायुक्तों को धारा 144 लागू करने के लिए कहा गया है, ताकि कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी को काबू किया जा सके।

मुख्‍यमंत्री ने हालांकि राज्य में लॉकडाउन लागू करने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि सबसे ज्यादा प्रभावित छह जिलों में लॉकडाउन जैसी शर्तें होंगी। उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी कार्यालयों को खोलने की अनुमति नहीं होगी ताकि भीड़भाड़ से बचा जा सके। उन्होंने कर्मचारियों से अपील की कि कोरोना वायरस संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए घर से काम की संस्कृति अपनाएं। मुख्यमंत्री ने राज्य में कार्यक्रमों में लोगों के जुटने पर सख्त पाबंदी लगाते हुए इनडोर और आउटडोर दोनों तरह के समारोहों में 50 लोगों की अधिकतम सीमा तय की। उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार के लिए केवल 20 लोगों को अनुमति दी जाएगी। इससे पहले, खुले में सभाओं की सीमा 500 और भवन के लिए 200 थी।

कोविड मरीजों के लिए 50 प्रतिशत बेड रिजर्व

खट्टर ने लोगों से विवाह कार्यक्रमों को स्थगित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, ‘अधिकारी केवल 50 लोगों की सीमा के साथ ही सभाओं की अनुमति देंगे।’ उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों को संक्रमण रोगियों के लिए अपने बिस्तरों का 50 प्रतिशत आरक्षित रखने के लिए कहा गया है। रोहतक के पीजीआई में 1,000 बिस्तर का इंतजाम किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की सुविधा के साथ अब कम से कम 2,250 बिस्तर होंगे। चिकित्सकीय ऑक्सीजन के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और अस्पतालों में इसकी कोई कमी नहीं है।

सभी सरकारी अस्‍पतालों में ओपीडी बंद

मुख्‍यमंत्री ने कहा, ‘हमने केंद्र से एक दिन में 180 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन की मांग की थी, जिसने हमारा कोटा 162 मीट्रिक टन तय किया था’’ उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रति दिन 200 मीट्रिक टन की संशोधित मांग केंद्र को सौंपेगी। खट्टर ने कहा कि उनकी सरकार ने बोकारो स्टील प्लांट से 6,000 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन का ऑर्डर दिया है, जो जल्द ही एक विशेष ट्रेन से पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि गैर-जरूरी वस्तुओं के लिए उद्योग में तरल ऑक्सीजन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा राज्य भर के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाओं को बंद कर दिया गया है।

18 साल से ऊपर वालों को फ्री वैक्‍सीन

खट्टर ने कहा कि पूरे राज्य में सरकारी और निजी क्षेत्र के कार्यालयों में केवल 50 प्रतिशत उपस्थिति की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि पानीपत संयंत्र से दिल्ली को ऑक्सीजन की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि अगले दो दिनों में राज्य में तरल ऑक्सीजन बनाने वाले छह छोटे संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने जनता से ऑक्सीजन के मुद्दे पर नहीं घबराने की अपील करते हुए कहा कि राज्य सरकार सतर्क है। उन्होंने कहा कि 1 मई से सरकारी अस्‍पतालों में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त में कोविड-19 टीके लगाए जाएंगे। हरियाणा में शुक्रवार को कोविड-19 से 60 मरीजों की मौत हो गई और इसके 11,854 नए मामले सामने आए।