जम्मू-कश्मीर / जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पत्थरबाज़ों को पासपोर्ट के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस देने से किया मना

जम्मू-कश्मीर पुलिस की सीआईडी यूनिट ने पत्थरबाज़ों और सुरक्षाबलों के खिलाफ अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों को पासपोर्ट और सरकारी नौकरियों के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं देने के लिए आदेश जारी किया है। आदेश में ऐसे मामलों के सत्यापन के दौरान स्थानीय थाने में मौजूद रिकॉर्ड और अन्य सबूतों को ध्यान में रखने के लिए कहा गया है।

Vikrant Shekhawat : Aug 02, 2021, 06:44 AM
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर पुलिस की सीआईडी इकाई ने पत्थरबाजी या विध्वंसक गतिविधियों में शामिल उन सभी लोगों को पासपोर्ट और सरकारी नौकरी के लिए जरूरी सुरक्षा अनापत्ति पत्र नहीं देने का आदेश दिया है।

कश्मीर में सीआईडी की विशेष शाखा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) ने शनिवार को जारी आदेश में उनके अधीन सभी क्षेत्र यूनिटों को सुनिश्चित करने को कहा है कि पासपोर्ट और सरकारी नौकरी अथवा अन्य सरकारी योजनाओं हेतु सत्यापन के दौरान व्यक्ति की कानून-व्यवस्था उल्लघंन, पत्थरबाजी के मामलों और राज्य में सुरक्षा बलों के खिलाफ अन्य आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता की विशेष तौर पर जांच हो।

आदेश में कहा गया, ‘‘ऐसे मामलों का मिलान स्थानीय थाने में मौजूद रिकॉर्ड से किया जाना चाहिए।’’

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस तरह के सत्यापन के दौरान पुलिस, सुरक्षाबलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के पास मौजूद डिजिटल सबूतों जैसे सीसीटीवी फुटेज, फोटोग्राफ, वीडियो और ऑडियो क्लिप को भी संज्ञान में लिया जाना चाहिए।

कश्मीर सीआईडी की विशेष शाखा के एसएसपी ने कहा, ‘‘अगर कोई व्यक्ति ऐसे मामलों में संलिप्त पाया जाता है तो उसको सुरक्षा मंजूरी देने से इनकार किया जाना चाहिए।’