महाराष्ट्र / महाराष्ट्र ने जोखिम वाले देशों से आगमन पर 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया अनिवार्य

कोविड-19 के ओमीक्रॉन वैरिएंट के खतरे के बीच महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि जोखिम वाले देशों से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन अनिवार्य किया गया है। नोटिस के मुताबिक, इन यात्रियों का दूसरे, चौथे व सातवें दिन आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाएगा। वहीं, पॉज़िटिव मिलने पर यात्री अस्पताल में शिफ्ट किए जाएंगे।

Vikrant Shekhawat : Dec 01, 2021, 11:22 AM
Omicron Variant: कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन ने एक बार फिर पूरे देश में डर का माहौल पैदा कर दिया है. एक तरफ जहां विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने ओमिक्रोन को लेकर सतर्क रहने को कहा है वहीं राज्यों की सरकारें भी हरकत में आ गई है और इस वायरस के संक्रमण से बचने के लिए एहतियात बरत रही है. इसी क्रम में कल महाराष्ट्र सरकार ने जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं. वहीं कल पीएम नरेंद्र मोदी ने भी एक हाई लेवल मीटिंग की जिसमें देश में कोरोना वायरस से जुड़े हालातों पर चर्चा करते हुए अतिरिक्त सतर्कता और सावधानी बरतने की बात हुई है.

महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि राज्य में फिलहाल  में 6 ऐसे यात्री हैं जो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका या अन्य हाई रिस्क वाले देशों से राज्य में आए हैं और जांच में संक्रमित पाए गए हैं. उन्होंने बताया कि फिलहाल उन सभी लोगों के सैंपस्ल को टेस्ट के लिए भेजा गया है. विभाग ने बताया कि उसके अलावा उन व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों की भी पूछताछ चल रही है.

निकाली जाएगी ट्रैवल हिस्ट्री 

जारी किए गए दिशानिर्देश के अनुसार डीसीपी इमिग्रेशन और FRRO अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में आने वाले सभी यात्रियों के पिछले 15 दिनों में यात्रा किए गए देशों की जानकारी इकट्ठा की जाएगी और फिर उस जानकारी को क्रॉस चेक भी किया जाएगा. इस दौरान अगर कोई यात्री गलत जानकारी देता है तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी.

हाई रिस्क वाले देशों से आने वाले को 15 दिन रहना होगा क्वारंटीन

वहीं हाई रिस्क वाले देशों से आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को प्राथमिकता के आधार पर विमान से उतारा जाएगा और उनकी जांच के लिए MIAL और एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा अलग काउंटर की व्यवस्था की जाएगी. ऐसे सभी यात्रियों को अनिवार्य रूप से 7-दिनों तक क्वारंटीन होना होगा और  2, 4 और 7 दिनों में आरटी-पीसीआर टेस्ट से गुजरना होगा. आदेश की कॉपी में लिखा गया है, "अगर कोई भी यात्री उस टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाता है, तो यात्री को अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. सभी परीक्षण नकारात्मक आने की स्थिति में, यात्री को 7 दिनों के होम क्वारंटाइन से गुजरना होगा."