Vikrant Shekhawat : Dec 22, 2024, 06:00 AM
GST Council Meeting: हाल ही में जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विभिन्न महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि बैठक में कई उत्पादों पर जीएसटी की दरों में बदलाव और राहत दी गई है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देते हैं।मुख्य फैसले:
- फोर्टिफाइड राइस केरनल्स पर टैक्स में कमी: वित्त मंत्री ने बताया कि फोर्टिफाइड राइस केरनल्स पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे किसानों और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
- पॉपकॉर्न पर जीएसटी: पॉपकॉर्न को लेकर भी अहम निर्णय लिया गया है। सामान्य नमक और मसालों से तैयार पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी लगेगा, अगर यह पैकेज्ड और लेबल्ड नहीं है। वहीं, पैकेज्ड और लेबल्ड पॉपकॉर्न पर 12% जीएसटी लगेगा। चीनी से तैयार पॉपकॉर्न जैसे कारमेल पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी होगा।
- जीन थेरेपी को जीएसटी से बाहर: सरकार ने जीन थेरेपी को पूरी तरह से जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया है, जिससे चिकित्सा क्षेत्र में इससे जुड़े उत्पादों की कीमतों में कमी आएगी।
- कृषि उत्पादों पर राहत: निर्मला सीतारमण ने काली मिर्च और किशमिश पर जीएसटी नहीं लगाने की घोषणा की है। इसके जरिए किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, खासकर छोटे किसानों को जो इन उत्पादों का व्यापार करते हैं।
- पेमेन्ट एग्रीगेटर्स के लिए छूट: जिन पेमेन्ट एग्रीगेटर्स द्वारा 2000 रुपये से कम का भुगतान किया जाता है, उन्हें जीएसटी से छूट दी जाएगी। साथ ही, यदि वह NBFC से लंबे समय के लिए लोन लेते हैं, तो पीनल चार्जेज पर भी जीएसटी नहीं लगेगा।
- हेल्थ इंश्योरेंस पर कोई बदलाव नहीं: हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस पर जीएसटी की दरों में इस बैठक में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि, इस पर आगे विचार किया जाएगा।
- छोटी कंपनियों को राहत: वित्त मंत्री ने छोटी कंपनियों के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल बनाने की घोषणा की है। इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट नोट तैयार किया गया है, जिससे इन कंपनियों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आसान हो जाएगी।
- इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पर जीएसटी: वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) पर जीएसटी की दरों पर भी प्रकाश डाला। नए EV पर 5% जीएसटी लगेगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति यूज्ड EV खरीदता और बेचता है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। वहीं, कंपनियों द्वारा EV खरीदने और बेचने पर 18% जीएसटी लगेगा।