नई दिल्ली / दिल्ली HC ने की चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज की, कहा- गवाहों को गुमराह कर सकते हैं

दिल्ली हाईकोर्ट ने INX मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने उनकी रेगुलर जमानत याचिका खारिज की है। पी चिदंबरम फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। कोर्ट ने कहा कि हालांकि इस बात की कोई आशंका नहीं है कि चिदंबरम सबूतों को नष्ट करेंगे लेकिन गवाहों को प्रभावित कर सकते है।

नई दिल्ली: INX मीडिया मामले में जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम जमानत देने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने यह कहते हुए पी. चिदंबरम की बेल अर्जी खारिज कर दी है कि कि वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. अपने आदेश में हाईकोर्ट ने कहा कि हालांकि इस बात की कोई आशंका नहीं है कि चिदंबरम सबूतों को नष्ट करेंगे लेकिन इस संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि चिदंबरम गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे.

इससे पहले 20 अगस्त को भी दिल्ली हाइकोर्ट ने पी. चिदंबरम की अग्रिम जमानत अर्जी ख़ारिज कर दी थी. जिसके बाद सीबीआई ने 21 अगस्त को पूर्व मंत्री को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया था.

सोमवार को सीबीआई की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि पी. चिदंबरम ने दो गवाहों को उनके खिलाफ ना बोलने को कहा है. इस दौरान उनकी तरफ से कहा गया कि पी. चिदंबरम गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता है.

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान पी. चिदंबरम की ओर से कहा गया था कि उन्होंने कभी इंद्राणी मुखर्जी से मुलाकात नहीं की थी, इस बात को पीटर मुखर्जी ने भी स्वीकारा है. हालांकि, इसके बाद भी सीबीआई की ओर से अदालत में कहा गया था कि पी. चिदंबरम को जमानत नहीं देनी चाहिए, अगर ऐसा होता है तो गवाह प्रभावित हो सकते हैं.

क्या है INX मीडिया केस?

गौरतलब है कि INX मीडिया केस में पी. चिदंबरम पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड (FIPB) से गैरकानूनी तौर पर मंजूरी दिलाने के लिए रिश्वत लेने का आरोप है. ये केस 2007 का है, जब पी. चिदंबरम यूपीए-2 सरकार में वित्त मंत्री थे. पूर्व वित्त मंत्री के अलावा CBI इस मामले में उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को भी गिरफ्तार कर चुकी है जो फिलहाल जमानत पर हैं.