ANI : Sep 05, 2019, 06:04 PM
INX मीडिया केस में गुरुवार को दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुना दिया. कोर्ट ने पी. चिदंबरम को 19 सितंबर तक यानी 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. अगले 14 दिन वह तिहाड़ जेल में रहेंगे. बता दें सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को न्यायिक हिरासत में भेजने की अपील की थी. पी. चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने इसका विरोध किया था.
तिहाड़ प्रशासन के सीनियर अधिकारीयों के मुताबिक, चिदंबरम तिहाड़ आएंगे तो उन्हें आम कैदी की तरह ही जेल में रखा जाएगा. तिहाड़ जेल प्रशासन कोर्ट आर्डर का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद तय होगा की उन्हें तिहाड़ जेल के किस वार्ड में रखा जाएगा. बताया जा रहा है कि उन्हें 7 नंबर जेल में रखा जाएगा. इस जेल में आर्थिक अपराध से जुड़े लोगों को रखा जाता है, चिदंबरम के बेटे कार्ति को भी जेल नंबर 7 में रखा गया था.
कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि चिदंबरम पर आज तक एविडेंस के साथ छेड़छाड़ का कोई आरोप नहीं लगा है. आरोपी के खिलाफ डॉक्यूमेंट का ये पूरा केस है. ऐसे में आरोपी को जमानत दी जा सकती है. लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह मामला चिदंबरम को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने से जुड़ा है. कोर्ट ही बेल याचिका पर फैसला करेगी. अगला कदम भी उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का ही होना चाहिए.