Himachal Abhi Abhi : May 05, 2020, 10:05 AM
नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने तंबाकू उत्पादों (Tobacco products) के पैकेट पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी के लिए दो नई तस्वीरें (New Pictures) जारी की हैं। मंत्रालय के मुताबिक, 1 सितंबर 2020 के बाद सभी आयातित/निर्मित/पैक तंबाकू उत्पादों पर पहली फोटो जबकि 1 सितंबर 2021 के बाद दूसरी फोटो लगाना अनिवार्य होगा। इसका उल्लंघन करने पर तंबाकू उत्पाद अधिनियम-2003 के तहत सज़ा होगी। मंत्रालय ने सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम 2008 में संशोधन करके 13 अप्रैल 2020 को जारी जीएसआर 248 (ई) के माध्यम से सभी तंबाकू उत्पाद पैक के लिए नई स्वास्थ्य चेतावनी अधिसूचित की है।यह नई चेतावनियां 12 महीने तक प्रभावी रहेंगी। इन तस्वीरों के माध्यम से दिखाया गया है कि तंबाकू मुंह के कैंसर (Mouth Cancer) के माध्यम से दर्दनाक मौत का कारण बन सकता है। इस तस्वीर को सितंबर से सभी पैकेट्स पर प्रकाशित किया जाएगा। चित्र दो वेरिएंट में हैं। अंग्रेजी और हिंदी में प्रकाशित चित्र के साथ चेतावनी संदेश दिया गया है।नई स्वास्थ्य चेतावनी इस प्रकार है-– 1 सितंबर, 2020 को या इसके बाद निर्मित या पैक या पैक किए गए सभी तंबाकू उत्पादों पर चित्र -1 को छापना तथा 1 सितंबर, 2021 को निर्मित या पैक किए गए सभी तंबाकू उत्पादों पर चित्र -2 को छापना अनिवार्य होगा।– सिगरेट या किसी भी तंबाकू उत्पादों के निर्माण, उत्पादन, आपूर्ति, आयात या वितरण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगे हुए किसी भी व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी तंबाकू उत्पाद पैकेजों में नई स्वास्थ्य चेतावनी अनिवार्य रूप से छपी हो।