News18 : Jun 05, 2020, 08:50 AM
नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते मामलों के बीच Unlock 1।0 के तहत 8 जून से धार्मिक स्थलों, मॉल, रेस्तरां और होटलों को खोलने की छूट दी गई है। हालांकि, इस छूट से पहले गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) की ओर से इन सुविधाओं को खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) यानी कि एसओपी जारी की गई हैं।
सरकार की ओर से जारी आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कंटेनमेंट जोन (Containment Zones) के बाहर ही धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स, ऑफिस और होटल खोलने की इजाजत होगी। मॉल, होटल और धार्मिक स्थलों में जाने वालों को फोन में आरोग्य सेतु एप रखना अनिवार्य होगा। साथ ही मास्क लगाना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करना होगा। धार्मिक स्थलों में जहां पर लोग लाइन में रखे होते हैं वहां पर घेरे का चिह्न बनाया जाएगा और लोगों को उसी गोले में ही खड़े होना होगा।
आइए 10 प्वाइंट में जानते हैं कि सरकार की नई गाइड लाइन के बारे में।।।1। शॉपिंग मॉल में दुकानों में भीड़ को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा।एंट्रेंस पर हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग जैसे उपाय रखने अनिवार्य हैं। सिर्फ बिना लक्षण वाले लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।
2। मॉल तो खोले जा सकेंगे लेकिन इसके अंदर मौजूद गेमिंग सेक्शन, बच्चों के खेलने की जगह और सिनेमा हॉल पूरी तरह से बंद रहेगें। फूड कोर्ट और रेस्त्रां में बैठने की क्षमता 50 प्रतिशत रखनी होगी।3। मॉल में एयर कंडीशनिंग/वेंटिलेशन के लिए सीपीडब्लूडी की गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। जिसमें कि एयर कंडीशनर का तापमान 24-30 डिग्री सेल्सियस के बीच रखना होगा और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40-70 प्रतिशत बनाए रखनी होगी।4। धार्मिक स्थल के परिसर में जाने से पहले हाथ-पैर को साबुन से अच्छी तरह से धोना होगा। जूते-चप्पलों को संभव हो तो गाड़ी में ही उतारना होगा, या फिर इन्हें उचित दूरी पर अलग-अलग रखना होगा।5। मंदिर में लाइन लगाने के लिए पर्याप्त दूरी के हिसाब से लगे निशानों में खड़ा होना होगा।मूर्ति या पवित्र किताब को छूने और जिसमें ज्यादा लोग इकट्ठा हों ऐसे धार्मिक आयोजन करने की मनाही है। हाथों से प्रसाद या फिर पवित्र जल देने की मनाही है।6। सामुदायिक रसोई/लंगर/अन्नदान आदि का खाना बनाते और बांटते समय सामाजिक दूरी के नियमों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। इन जगहों पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश और निकास के लिए अलग अलग गेट खोले जाएंगे।7। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले किसी भी कर्मचारी के दफ्तर आने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। ऐसे कर्मचारी घर से काम कर सकते हैं और ये छुट्टी नहीं मानी जाएगी।8। रूटीन विजिटर और टेंमररी पास फिलहाल के लिए स्थगित रहेंगे। विजिटर को जिस अधिकारी से मुलाकात करनी है उसकी अनुमति के बाद, स्क्रीनिंग करके ही दफ्तर में प्रवेश की अनुमति होगी। जितना मुमकिन हो सके मीटिंग्स वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही होंगी।9। रेस्त्रां को बैठकर खाने की जगह टेकअवे को प्रोत्साहित करना होगा और खाने की डिलीवरी करने वाले शख्स को खाने का पैकेट कस्टमर को हाथ में देने के बजाय दरवाजे पर रखना होगा। सीटों की व्यवस्था 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी, मेन्यू भी एक बार से ज्यादा इस्तेमाल न हो इसके लिए डिस्पोजेबल रखा जाएगा।10। होटल में मेहमानों की सूची में उनकी पिछली यात्राओं का विवरण, मेडिकल कंडीशन आदि नोट करना जरूरी है। मेहमानों के लिए दरवाजों पर हैंड सैनिटाइजर रखना अनिवार्य है। प्रक्रियाओं को कॉन्टैक्टलेस बनाने के लिए होटलों को क्यूआर कोड, ऑनलाइन फॉर्म्स, डिजिटल पेमेंट को अपनाना होगा। कमरों में सामान भेजने से पहले उसे कीटाणुरहित करना होगा।
सरकार की ओर से जारी आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कंटेनमेंट जोन (Containment Zones) के बाहर ही धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स, ऑफिस और होटल खोलने की इजाजत होगी। मॉल, होटल और धार्मिक स्थलों में जाने वालों को फोन में आरोग्य सेतु एप रखना अनिवार्य होगा। साथ ही मास्क लगाना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करना होगा। धार्मिक स्थलों में जहां पर लोग लाइन में रखे होते हैं वहां पर घेरे का चिह्न बनाया जाएगा और लोगों को उसी गोले में ही खड़े होना होगा।
आइए 10 प्वाइंट में जानते हैं कि सरकार की नई गाइड लाइन के बारे में।।।1। शॉपिंग मॉल में दुकानों में भीड़ को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा।एंट्रेंस पर हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग जैसे उपाय रखने अनिवार्य हैं। सिर्फ बिना लक्षण वाले लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।
2। मॉल तो खोले जा सकेंगे लेकिन इसके अंदर मौजूद गेमिंग सेक्शन, बच्चों के खेलने की जगह और सिनेमा हॉल पूरी तरह से बंद रहेगें। फूड कोर्ट और रेस्त्रां में बैठने की क्षमता 50 प्रतिशत रखनी होगी।3। मॉल में एयर कंडीशनिंग/वेंटिलेशन के लिए सीपीडब्लूडी की गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। जिसमें कि एयर कंडीशनर का तापमान 24-30 डिग्री सेल्सियस के बीच रखना होगा और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40-70 प्रतिशत बनाए रखनी होगी।4। धार्मिक स्थल के परिसर में जाने से पहले हाथ-पैर को साबुन से अच्छी तरह से धोना होगा। जूते-चप्पलों को संभव हो तो गाड़ी में ही उतारना होगा, या फिर इन्हें उचित दूरी पर अलग-अलग रखना होगा।5। मंदिर में लाइन लगाने के लिए पर्याप्त दूरी के हिसाब से लगे निशानों में खड़ा होना होगा।मूर्ति या पवित्र किताब को छूने और जिसमें ज्यादा लोग इकट्ठा हों ऐसे धार्मिक आयोजन करने की मनाही है। हाथों से प्रसाद या फिर पवित्र जल देने की मनाही है।6। सामुदायिक रसोई/लंगर/अन्नदान आदि का खाना बनाते और बांटते समय सामाजिक दूरी के नियमों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। इन जगहों पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश और निकास के लिए अलग अलग गेट खोले जाएंगे।7। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले किसी भी कर्मचारी के दफ्तर आने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। ऐसे कर्मचारी घर से काम कर सकते हैं और ये छुट्टी नहीं मानी जाएगी।8। रूटीन विजिटर और टेंमररी पास फिलहाल के लिए स्थगित रहेंगे। विजिटर को जिस अधिकारी से मुलाकात करनी है उसकी अनुमति के बाद, स्क्रीनिंग करके ही दफ्तर में प्रवेश की अनुमति होगी। जितना मुमकिन हो सके मीटिंग्स वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही होंगी।9। रेस्त्रां को बैठकर खाने की जगह टेकअवे को प्रोत्साहित करना होगा और खाने की डिलीवरी करने वाले शख्स को खाने का पैकेट कस्टमर को हाथ में देने के बजाय दरवाजे पर रखना होगा। सीटों की व्यवस्था 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी, मेन्यू भी एक बार से ज्यादा इस्तेमाल न हो इसके लिए डिस्पोजेबल रखा जाएगा।10। होटल में मेहमानों की सूची में उनकी पिछली यात्राओं का विवरण, मेडिकल कंडीशन आदि नोट करना जरूरी है। मेहमानों के लिए दरवाजों पर हैंड सैनिटाइजर रखना अनिवार्य है। प्रक्रियाओं को कॉन्टैक्टलेस बनाने के लिए होटलों को क्यूआर कोड, ऑनलाइन फॉर्म्स, डिजिटल पेमेंट को अपनाना होगा। कमरों में सामान भेजने से पहले उसे कीटाणुरहित करना होगा।