इलाहाबाद / आजम खान के खिलाफ जमीन हड़पने के आरोप में दर्ज दो दर्जन से अधिक केस पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

रामपुर (उत्तर प्रदेश) से सपा सांसद आज़म खान के खिलाफ मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से संबंधित ज़मीन हड़पने के आरोप में दर्ज 29 मुकदमों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। पुलिस अब खान को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। बतौर रिपोर्ट्स, खान के खिलाफ ज़मीन हड़पने, भैंस व बकरी चुराने जैसे आरोपों में करीब 84 केस दर्ज हैं।

Live Hindustan : Sep 25, 2019, 03:12 PM
लखनऊ. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौहर विश्वविद्यालय के लिए किसानों की जमीन हड़पने के आरोप में रामपुर में दर्ज दो दर्जन से अधिक मुकदमों में सपा सांसद मोहम्मद आजम खां को राहत प्रदान की है। कोर्ट ने इन मामलों में उनके विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही आरोपों और याचिका पर राज्य सरकार सहित अन्य विपक्षियों से विभिन्न बिंदुओं पर 24 अक्तूबर तक जवाब मांगा है। 

यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र एवं न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान की खंडपीठ ने दिया है। आजम खां के खिलाफ रामपुर में जौहर विशशविद्यालय के लिए किसानों की जमीन हड़पने, उन्हें धमकाने आदि के आरोप में पिछले दिनों दो दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए थे। याचिका में इन मुकदमों की वैधानिकता को चुनौती देते हुए इनकी एफआईआर रद्द करने की मांग की गई है। कोर्ट ने कहा कि इन मुकदमों की विवेचना जारी रहेगी और आजम खां विवेचना में सहयोग करेंगे। साथ ही अगली सुनवाई के लिए 24 अक्तूबर की तारीख लगाते हुए तब तक के लिए आजम खां के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी।

35 में से 30 मामलों में खारिज हो चुकी अग्रिम जमानत
सपा सांसद मोहम्मद आजम खां पर दर्ज 35 मामलों में अब तक अग्रिम जमानत याचिका डाली जा चुकी है, जिसमें से अब तक 30 मामलों में जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है। शेष पांच मामलों में चार सितंबर को सुनवाई होनी है।

जमीन से जुड़े मामलों में बढ़ाई गईं धाराएं
पुलिस ने विवेचना के दौरान जमीन से जुड़े मामलों में धोखाधड़ी करने, षडयंत्र रचने समेत कई अन्य जुर्म की धाराओं को बढ़ा दिया है। यानि सपा सांसद की राह अब और मुश्किल भरी साबित हो सकती है।