असम / 1 जनवरी 2021 के बाद 2 से अधिक बच्चे होने पर नहीं मिलेगी असम में सरकारी नौकरी

असम सरकार ने सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में फैसला किया कि 1 जनवरी 2021 के बाद 2 से अधिक बच्चे होने पर आवेदकों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। गौरतलब है कि सितंबर 2017 में असम विधानसभा ने एक 'असम की जनसंख्या व महिला सशक्तिकरण नीति' को पारित किया था जिसमें इस प्रावधान का भी ज़िक्र था। बच्चों की संख्या दो से अधिक होने पर सरकारी नौकरी से उस व्यक्ति को निकाला भी जा सकता है।

AMAR UJALA : Oct 22, 2019, 03:54 PM
गुवाहाटी | असम मंत्रिमंडल ने सोमवार को फैसला किया कि एक जनवरी 2021 के बाद दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्तियों को कोई सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। सोमवार देर शाम कैबिनेट की हुई बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के जनसंपर्क प्रकोष्ठ द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि छोटे परिवार के मानक के अनुसार एक जनवरी 2021 से दो से अधिक बच्चे वालों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी।

इस नई नीति के तहत यह शर्त सिर्फ किसी को सरकारी नौकरी देते वक्त ही ध्यान में नहीं रखी जाएगी, बल्कि नौकरी के अंत तक सभी को इस नीति के हिसाब से यह ध्यान रखना होगा कि उनके बच्चों की संख्या दो से अधिक ना हो। बच्चों की संख्या दो से अधिक होने पर सरकारी नौकरी से उस व्यक्ति को निकाला भी जा सकता है।

मंत्रिमंडल की बैठक में नई भूमि नीति को भी मंजूरी दी गई जिससे भूमिहीन लोगों को तीन बीघा कृषि भूमि और एक मकान बनाने के लिए आधा बीघा जमीन मिलेगी।