Technical / Google को 936 करोड़ के जुर्माने के मामले में बड़ा झटका, NCLAT ने कही यह बात

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की तरफ से लगाएं गए जुर्माने के मामले में गूगल को बड़ा झटका लगा है. राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने गूगल को उसपर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की तरफ से लगाए गए 936.44 करोड़ रुपये के जुर्माने के मामले में अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया है. सीसीआई (CCI) ने गूगल पर यह जुर्माना प्ले स्टोर नीतियों के संबंध में अपनी दबदबे वाली स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए लगाया था.

Vikrant Shekhawat : Jan 11, 2023, 01:49 PM
Fine on Google: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की तरफ से लगाएं गए जुर्माने के मामले में गूगल को बड़ा झटका लगा है. राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने गूगल को उसपर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की तरफ से लगाए गए 936.44 करोड़ रुपये के जुर्माने के मामले में अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया है. सीसीआई (CCI) ने गूगल पर यह जुर्माना प्ले स्टोर नीतियों के संबंध में अपनी दबदबे वाली स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए लगाया था.

जुर्माने का 10 प्रतिशत जमा करने का आदेश द‍िया था

एनसीएलएटी ने गूगल को अगले चार हफ्ते के भीतर जुर्माने की 10 प्रत‍िशत राशि जमा करवाने का निर्देश दिया है. अपीलीय न्यायाधिकरण की दो सदस्यीय पीठ ने सीसीआई और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया. अब मामले पर आगे की सुनवाई 17 अप्रैल 2023 को होगी. पिछले हफ्ते भी अपीलीय न्यायाधिकरण ने गूगल को उसपर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा लगाए गए 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने का 10 प्रतिशत अदा करने का निर्देश दिया था.

एनसीएलएटी ने याच‍िका को स्‍वीकार कर ल‍िया था

एनसीएलएटी की पीठ ने सीसीआई (CCI) के जुर्माने के आदेश के खिलाफ गूगल की याचिका को स्वीकार कर लिया था. लेकिन जुर्माने के क्रियान्वयन पर तत्काल रोक लगाने से इंकार करते हुए कहा था कि वह अन्य पक्षों को सुनने के बाद ही कोई आदेश देगी. सीसीआई ने अक्टूबर में एक सप्ताह से भी कम समय में पारित दो आदेशों के माध्यम से ने गूगल पर 2,200 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया था. 25 अक्टूबर को सीसीआई ने प्ले स्टोर नीतियों में अपनी दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था.

जुर्माने के अलावा सीसीआई ने कहा था कि गूगल को ऐप डेवलपर्स को ऐप खरीदने के लिए किसी भी तीसरे पक्ष के बिलिंग/भुगतान प्रसंस्करण सेवाओं का उपयोग करने से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए. इससे पहले नियामक ने 20 अक्टूबर को एंड्रॉयड मोबाइल उपकरणों के संबंध में कई बाजारों में अपनी दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था.