खुशखबरी / 1 जुलाई से बदल रहा है ये बड़ा नियम! अब घर बैठे सिर्फ Aadhaar के जरिए शुरू कर पाएंगे नई कंपनी

1 जुलाई से नई कंपनी शुरू करना बहुत आसान हो जाएगा घर बैठे सिर्फ आधार के जरिये कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा सरकार ने सेल्फ डिक्लरेशन (स्व-घोषणा) के आधार पर कंपनी के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए नए दिशानिर्देश जारी कर दिये हैं नए दिशानिर्देश एक जुलाई 2020 से प्रभावी होंगे अभी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कई तरह के दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं पोर्टल की जानकारी एक जुलाई 2020 से पहले सार्वजनिक कर दी जायेगी

Vikrant Shekhawat : Jun 29, 2020, 03:32 PM

नई दिल्ली. 1 जुलाई से नई कंपनी शुरू करना बहुत आसान हो जाएगा. घर बैठे सिर्फ आधार के जरिये कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा. सरकार ने सेल्फ डिक्लरेशन (स्व-घोषणा) के आधार पर कंपनी के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए नए दिशानिर्देश जारी कर दिये हैं. नए दिशानिर्देश एक जुलाई 2020 से प्रभावी होंगे. अभी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कई तरह के दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं. पोर्टल की जानकारी एक जुलाई 2020 से पहले सार्वजनिक कर दी जायेगी. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एक जून 2020 को निवेश एवं कारोबार के आधार पर एमएसएमई के वर्गीकरण के नये मानदंडों की अधिसूचना जारी की थी. नये मानदंड एक जुलाई 2020 से प्रभावी होने वाले हैं


ET में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इनकम टैक्स और जीएसटी की प्रणालियों के साथ उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को जोड़ना संभव है. एक अधिकारी के मुताबिक जो भी जानकारियां प्रदान की जायेंगी, उनका सत्यापन स्थायी खाता संख्या (पैन संख्या) और जीएसटी पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) से किया जा सकता है.


एमएसएमई) इकाइयों को उद्यम के नाम से जाना जायेगा


अधिसूचना के मुताबिक अब लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम (एमएसएमई) इकाइयों को उद्यम के नाम से जाना जायेगा. यह शब्द उपक्रम शब्द के अधिक करीब है. इसी तरह पंजीकरण प्रक्रिया को अब ‘उद्यम पंजीकरण’ कहा जायेगा. जैसा कि पहले घोषित किया गया था, ‘प्लांट, मशीनरी अथवा उपकरण’ में निवेश और 'कारोबार' अब एमएसएमई के वर्गीकरण के लिये बुनियादी मानदंड हैं. अब किसी भी उद्यम के टर्नओवर की गणना करते समय वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के निर्यात को उनके टर्नओवर की गणना से बाहर रखा जायेगा, भले ही संबंधित उपक्रम सूक्ष्म हो या लघु हो या मध्यम.


आधिकारिक बयान में कहा गया कि आधार नंबर के आधार पर किसी उद्यम को पंजीकृत किया जा सकता है. अन्य विवरण किसी भी कागज को अपलोड करने या जमा करने की आवश्यकता के बिना स्व-घोषणा के आधार पर दिये जा सकते हैं. इस तरह से अब किसी भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी.


कारोबार सुगमता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम होगा: नितिन गडकरी

आधार नामांकन अनुरोध या पहचान के साथ, बैंक फोटो पासबुक, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस और सिंगल विंडो सिस्टम उन्हें आधार संख्या प्राप्त करने के बाद पंजीकरण करने में सुविधा प्रदान करेगा. एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि एमएसएमई के वर्गीकरण, पंजीकरण और सुविधा की नयी प्रणाली एक अत्यंत सरल, तेज, सहज और पूरी दुनिया में सबसे आसान होगी. यह कारोबार सुगमता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम होगा.