विश्व / लंदन - नीरव मोदी की जमानत अर्जी तीसरी बार खारिज, 24 मई को अगली सुनवाई

पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी (48) की जमानत याचिका तीसरी बार खारिज हो गई है। नीरव वांड्सवर्थ जेल में है, वहां से वीडियो लिंक के जरिए जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। उसके प्रत्यर्पण के लिए ईडी और सीबीआई कोशिश कर रही हैं। इससे पहले 29 मार्च को लंदन की वेस्टमिन्सटर चीफ मजिस्ट्रेट एम्मा एबर्थनॉट ने नीरव की बेल अर्जी इस आधार पर खारिज कर दी थी कि उसके देश छोड़कर भाग जाने का खतरा है।

लंदन.पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी (48) की जमानत याचिका तीसरी बार खारिज हो गई है। नीरव वांड्सवर्थ जेल में है, वहां से वीडियो लिंक के जरिए जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई।

कोर्ट ने नीरव को वांड्सवर्थ जेल भेजा

इससे पहले 29 मार्च को लंदन की वेस्टमिन्सटर कोर्ट ने नीरव को जमानत देने से इनकार कर दिया था। उसे वांड्सवर्थ जेल भेजा गया था। 26 अप्रैल को उसके केस की अगली सुनवाई तय की गई थी। चीफ मजिस्ट्रेट एम्मा एबर्थनॉट ने नीरव की बेल अर्जी इस आधार पर खारिज कर दी थी कि उसके देश छोड़कर भाग जाने का खतरा है।

भारत की तरफ से पैरवी कर रही क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) ने आशंका जाहिर की थी कि नीरव हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर सकता है। हालांकि, अभी तक ऐसी कोई याचिका हाईकोर्ट में दाखिल नहीं की गई है। 

14 महीने बाद लंदन में गिरफ्तार हुआ था नीरव

पिछले साल जनवरी में 13700 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले का खुलासा हुआ था। इससे पहले ही नीरव विदेश भाग गया था। 9 मार्च को उसका एक वीडियो सामने आया था। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट में बताया गया कि नीरव लंदन में रहकर हीरे का बिजनेस कर रहा है। उसके बाद लंदन की वेस्टमिन्सटर अदालत ने नीरव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। भारत की अपील पर 19 मार्च को उसे गिरफ्तार कर लिया गया।