Ration Card / अब घर बैठे स्मार्टफोन के जरिए बनवाएं राशन कार्ड, ऐसे करें अप्लाई चाहिए होंगे ये डाक्यूमेंट्स

देश में वन नेशन वन कार्ड की व्यवस्था लागू होने के बाद लोगों के लिए राशन कार्ड (Ration card) का होना और भी जरूरी है गया है। इसका इस्तेमाल केवल सस्ता राशन लेने के लिए ही नहीं होता, बल्कि यह पहचान पत्र के रूप में भी काम करता है। इस योजना के लागू होने के बाद किसी भी राज्य का व्यक्ति पूरे देश में कहीं भी सस्ते दामों में राशन ले सकता है।

News18 : Aug 07, 2020, 06:19 AM
नई दिल्ली। देश में वन नेशन वन कार्ड (One nation one card) की व्यवस्था लागू होने के बाद लोगों के लिए राशन कार्ड (Ration card) का होना और भी जरूरी है गया है। इसका इस्तेमाल केवल सस्ता राशन लेने के लिए ही नहीं होता, बल्कि यह पहचान पत्र के रूप में भी काम करता है। इस योजना के लागू होने के बाद किसी भी राज्य का व्यक्ति पूरे देश में कहीं भी सस्ते दामों में राशन ले सकता है। व्यक्ति के पास राशन कार्ड का होना आधार और पैन कार्ड जितना ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे-बाठे अपने स्मार्टफोन से ही ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए अप्लाई (Apply online for ration card) कर इसे बनवा सकते हैं। इसके लिए सभी राज्यों (state) ने अपनी ओर से वेबसाइट बनाई है। आप जिस भी स्टेट के रहने वाले हैं, वहां की वेबसाइट पर जाइए और राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए।

3 प्रकार के होते हैं राशन कार्ड 

  • - गरीबी रेखा के ऊपर (APL)
  • - गरीबी रेखा के नीचे (BPL)
  • - अन्‍त्योदय परिवारों के लिए। अंत्योदय कैटेगरी में बेहद ज्यादा गरीब लोग रखे जाते हैं। ये कैटेगरी व्यक्ति की सालाना आय के आधार पर तय होती है। इसके अलावा अलग-अलग राशन कार्ड पर सस्ती दरों पर मिलने वाली चीजें, उनकी मात्रा अलग-अलग रहती है। यह ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र के आधार पर भी अलग-अलग हो सकती है।
पात्रता शर्तें

  • >> राशन कार्ड बनवाने के लिए व्यक्ति का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
  • >> व्यक्ति के पास किसी अन्य राज्य का राशन कार्ड नहीं होना चाहिए।
  • >> जिसके नाम पर राशन कार्ड बन रहा है, उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए।
  • >> 18 साल से कम उम्र के बच्चों का नाम माता-पिता के राशन कार्ड में शामिल किया जाता है।
  • >> एक परिवार में परिवार के मुखिया के नाम पर राशन कार्ड होता है।
  • >> राशन कार्ड में जिन सदस्यों को शामिल किया जा रहा है, उनका परिवार के मुखिया से नजदीकी संबंध होना जरूरी है।
  • >> परिवार के किसी भी सदस्‍य का उससे पहले से कोई भी राशन कार्ड में नाम नहीं होना चाहिए।
  • >> UP सरकार विधवाओं को सालाना 6000 रु की देती है मदद, ऑनलाइन कर सकते हैं अप्लाई।
कैसे कर सकते हैं अप्लाई

  • • राशन कार्ड बनावाने के लिए सबसे पहले अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • • इसके बाद Apply online for ration card वाले लिंक पर क्लिक करें।
  • • राशन कार्ड बनवाने के लिए आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि दिया जा सकता है।
  • • राशन कार्ड के लिए आवेदन का शुल्क 05 रुपये से लेकर 45 रुपए तक है। आवेदन भरने के बाद शुल्क जमा करें और एप्लीकेशन सबमिट कर दें।
  • • फील्ड वेरिफिकेशन होने के बाद यदि आपका आवेदन सही पाया जाता है तो आपका राशन कार्ड बन जाएगा।
इन डॉक्युमेंट्स की पड़ती है जरूरत

राशन कार्ड बनवाने के लिए आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई आई कार्ड, हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दिया जा सकता है। इसके अलावा पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, पते के प्रमाण के तौर पर बिजली बिल, गैस कनेक्शन बुक, टेलिफोन बिल, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, रेंटल एग्रीमेंट जैसे डॉक्युमेंट भी लगेंगे।

मामूली फीस का भी प्रावधान

राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदनकर्ता को मामूली फीस का भुगतान भी करना होता है। इसके लिए आवेदनकर्ता को अपने राज्य व क्षेत्र में पता करना होगा। उदाहरण के लिए दिल्ली में यह शुल्क 5 रुपये से 45 रुपये तक है। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद इसे फील्ड वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है। अधिकारी फॉर्म में भरी जानकारियों की जांच कर पुष्टि करता है। आम तौर पर यह जांच आवेदन करने के 30 दिन के अंदर पूरी हो जाती है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया होती है। सभी डिटेल वेरिफाई होने के बाद राशन कार्ड बन जाता है। अगर कोई डिटेल गलत पाई जाती है तो आवेदनकर्ता पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।