विदेश / पुर्तगाल की संसद ने इच्छामृत्यु की इजाज़त देने वाला विधेयक किया पारित

पुर्तगाल की संसद ने असाध्य बीमारियों से पीड़ित व गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों के लिए इच्छामृत्यु व चिकित्सक की सहायता से आत्महत्या की अनुमति देने के लिए एक संशोधित विधेयक पारित किया है। 138 सांसदों ने बिल के समर्थन में वोट किया जबकि 84 ने विरोध किया। राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डिसूज़ा के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा।

Vikrant Shekhawat : Nov 06, 2021, 08:48 AM
लिस्बन: पुर्तगाल की संसद ने असाध्य बीमारियों से पीड़ित और गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों के लिए इच्छामृत्यु तथा चिकित्सक की सहायता से आत्महत्या करने अनुमति देने के लिए एक संशोधित विधेयक को शुक्रवार को मंजूरी दे दी।

विधेयक के कानून का रूप लेने के लिए अभी उस पर पुर्तगाल के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत है। यदि राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डिसूजा विधेयक पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो पुर्तगाल दुनिया के उन कुछ देशों में शामिल हो जाएगा जो इस प्रक्रिया की अनुमति देते हैं।

इच्छामृत्यु के लिए कोई चिकित्सक किसी मरीज को सीधे घातक दवाइयां देता है। चिकित्सकीय सहायता प्राप्त आत्महत्या तब होती है जब रोगी चिकित्सकीय देखरेख में घातक दवा का इस्तेमाल स्वयं करता है।

संसद ने गत जनवरी में विधेयक का पहला संस्करण पारित किया था लेकिन रेबेलो डिसूजा ने संवैधानिक अदालत से इसकी समीक्षा करने को कहा था।