Live Hindustan : Aug 23, 2019, 11:56 AM
मुस्लिम समुदाय में तीन तलाक को दंडात्मक अपराध बनाने वाले कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट विचार करने के लिए सहमत हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक लागू किए गए नए कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से प्रतिक्रिया मांगी है।
मालूम हो कि बीते महीने के अंत में तीन बार लोकसभा से पास हो चुके तीन तलाक पर राज्यसभा ने भी अपने कड़ी परीक्षा के बाद मुहर लगा दी थी। हालांकि, नीतीश कुमार की जेडीयू और एआईएडीएमके समेत कुछ दलों ने राज्यसभा में वोटिंग के दौरान हाजिर न रहने का फैसला किया था।इन दलों की वोटिंग के दौरान गैर मौजूदगी के चलेत 240 सदस्यी राज्यसभा में जरूरी आकंड़े तीन तलाक बिल के पक्ष में पड़ पाए। विपक्षी दलों ने तीन तलाक बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजे जान के मांग की थी। लेकिन, सेलेक्ट कमेटी के पास भेजे जाने के प्रस्ताव में 84 वोट ही पड़े जबकि इसके खिलाफ 100 वोट पड़े थे। इसके फौरन बाद तीन तलाक बिल राज्यसभा से पास हो गया था। इसके बाद राष्ट्रपति ने भी अपनी मुहर लगा दी थी।Supreme Court issues notice to Central government after hearing three petitions which had challenged the constitutional validity of 'The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019 (Triple Talaq law) pic.twitter.com/CycmQRc3x3
— ANI (@ANI) August 23, 2019