AMAR UJALA : Sep 18, 2019, 04:12 PM
अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती को दूर करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रकाश जावड़ेकर ने बड़े एलान किए। दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में निर्मला सीतारमण और जावड़ेकर की प्रेस कांफ्रेस की, जहां रेलवे कर्मचारियों को बोनस का तोहफा दिया और ई-सिगरेट पर बैन लगाने का एलान किया गया।
रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस का एलानसरकार ने बुधवार को रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस का एलान किया है। रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस मिलेगा। इसका लाभ 11 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को होगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पहली बार लगातार छठे वर्ष रेलवे कर्मचारियों को बोनस दिया जा रहा है।
रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस का एलानसरकार ने बुधवार को रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस का एलान किया है। रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस मिलेगा। इसका लाभ 11 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को होगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पहली बार लगातार छठे वर्ष रेलवे कर्मचारियों को बोनस दिया जा रहा है।
ई-सिगरेट पर प्रतिबंधप्रेस कांफ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ईलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर पूरी तरह से बैन लगाने का एलान किया है। यानी अब भारत में ई-सिगरेट का उत्पादन सहित उसका आया-निर्यात भी नहीं होगा। कैबिनेट ने ई-सिगरेट के आया-निर्यात, प्रोडक्शन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ई-सिगरेट के प्रोमोशन पर भी सरकार द्वारा रोक लगाई गई है। हाल ही में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) द्वारा Prohibition of E Cigerettes Ordinance2019 को जांचा गया था। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) ने इसमें मामूली बदलाव का सुझाव दिया था। अब सरकार ने इसे बैन कर दिया है। ई-सिगरेट का सेवन करने से हार्ट अटैक से होने वाला खतरा 56 फीसदी तक बढ़ जाता है।Union Minister Prakash Javadekar: For 11 lakh railway employees, this govt has consistently for last 6 years, being giving record bonus, equivalent to the wage of 78 days. This year also, 11,52,000 employees will get 78 days wage as bonus. This is the reward for productivity. pic.twitter.com/XnDpz2uHfc
— ANI (@ANI) September 18, 2019
Finance Minister Nirmala Sitharaman: The Union Cabinet has given approval to ban e-cigarettes. It means the production, manufacturing, import/export, transport, sale, distribution, storage and advertising related to e-cigarettes are banned. pic.twitter.com/qayCrQHPZp
— ANI (@ANI) September 18, 2019