उत्तर प्रदेश / यूपी में बकरीद पर सार्वजनिक जगहों पर जानवरों की कुर्बानी पर रोक

कोविड-19 के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश सरकार ने बकरीद से पहले निर्देश जारी करते हुए राज्य में सार्वजनिक जगहों पर जानवरों की कुर्बानी देने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही अधिकतम 50 लोगों के एकत्रित होने की अनुमति दी गई है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कुर्बानी के लिए केवल चिह्नित स्थानों या निजी परिसरों का उपयोग किया जाना चाहिए।

Vikrant Shekhawat : Jul 20, 2021, 08:01 AM
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 जुलाई को मनाए जाने वाले बकरीद त्योहार के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। सरकार ने इस नई गाइडलाइंस में कहा है कि त्योहार से  जुड़े किसी आयोजन में एक समय में 50 से अधिक लोगों एक जगह पर एकत्र होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को बकरीद के मौके पर गाय, ऊंट और अन्य किसी प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी पर रोक लगा दी है। आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थलों पर जानवरों की कुर्बानी पर पाबंदी रहेगी।

गाइडलाइंस में कहा गया है कि कुर्बानी का कार्य सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जाए। इसके लिए चिन्हित स्थलों (designated places) या निजी परिसरों (private premises) का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस दौरान सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए।

राज्य सरकार के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा करने के लिए अधिकारियों के साथ मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने अधिकारियों को बकरीद पर्व (Bakrid 2021) के लिए सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं।

बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी थी। यात्रा के आयोजकों ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए अपनी कांवड़ यात्रा के फैसले को रद्द करने की घोषणा कर दी है।

यूपी में संक्रमण का हाल

उत्तर प्रदेश में 18 जुलाई को 56 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं और एक दिन में 7 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 17,07,847 पहुंच गई है और अब तक राज्य में 22,721 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है।