सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए ऐलान किया है कि वह अगले और तीन महीने तक एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड (EPF) में कंपनी और कर्मचारी, दोनों की तरफ से PF खुद जमा करेगी। इसका मतलब है कि सरकार जून, जुलाई और अगस्त 2020 तक EPF में कंपनी और कर्मचारी की तरफ से PF का कॉन्ट्रिब्यूशन करेगी। कैबिनेट 8 जुलाई को हुई बैठक में यह फैसला किया है।
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PIB के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए यह जानकारी दी गई है। इस ट्वीट के मुताबिक, "कैबिनेट ने इस बात पर सहमति जता दी है कि PMGKY या आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत अगले तीन महीने यानी जून से लेकर अगस्त 2020 तक 24 फीसदी PF का कॉन्ट्रिब्यूशन सरकार करेगी। इसमें से 12 फीसदी कंपनी और 12 फीसदी कर्मचारियों की तरफ से है।" कैबिनेट के इस फैसले से छोटे कारोबार करने वाली कंपनियों को बड़ी राहत मिली है जिनका धंधा लॉकडाउन की वजह से मंदा है।
मौजूदा छूट के मुताबिक, इसका फायदा सिर्फ उन्हीं कंपनियों को मिलेगा जिनके पास 100 से कम कर्मचारी हो और 90 फीसदी कर्मचारी की सैलरी 15,000 रुपए से कम होगा। इसमें संगठित क्षेत्र के 80 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 4 लाख से ज्यादा संस्थाओं को इसका फायदा मिलेगा।
PF के मौजूदा नियम के मुताबिक, जिन कर्मचारियों की सैलरी 15,000 रुपए से ज्यादा है उनका EPF में मंथली कॉन्ट्रिब्यूशन देना अनिवार्य है। इसमें 12 फीसदी कर्मचारी और 12 फीसदी कंपनी योगदान देती है।