निर्भया केस / अक्षय की पत्नी रोते-रोते हुई बेहोश, कहा- उसके नाबालिग बेटे को भी फांसी दे दो

निर्भया मामले में दोषियों की एक याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दोनों पक्षों की बहस के बाद जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस दौरान, गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दोषियों में से एक अक्षय की पत्नी पुनीता देवी बेहोश को गिर पड़ी। पुनीता ने ही अपनी पति से तलाक लेने के लिए अर्जी दाखिल की थी।

NDTV : Mar 19, 2020, 03:24 PM
नई दिल्ली | निर्भया मामले में दोषियों की एक याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दोनों पक्षों की बहस के बाद जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस दौरान, गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दोषियों में से एक अक्षय की पत्नी पुनीता देवी बेहोश को गिर पड़ी। पुनीता ने ही अपनी पति से तलाक लेने के लिए अर्जी दाखिल की थी। उसने बेहोश होने से पहले कहा कि उसे और उसके नाबालिग बेटे को भी फांसी दे दी जाए। अदालत के बाहर चीखते हुए उसने कहा, “मुझे भी न्याय चाहिए। मुझे भी मार दो। मैं जीना नहीं चाहती। मेरा पति निर्दोष है। यह समाज उसके पीछे क्यों पड़ा है?”

उसने कहा, “हम इस उम्मीद में जी रहे थे कि हमें न्याय मिलेगा लेकिन पिछले सात साल से हम रोज मर रहे हैं।” सिंह की पत्नी ने खुद को सैंडल से मारना शुरू कर दिया जिसके बाद वकीलों ने उसे समझाया-बुझाया। हालांकि पीड़िता के परिजन के वकील ने कहा कि दोषियों को कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। वकील ने कहा, “अक्षय हमारे समाज का हिस्सा है। अप्राकृतिक मौत से हर किसी को दुख होता है लेकिन अक्षय के साथ कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए।”

बता दें कि दोषी अक्षय ठाकुर की पत्नी पुनीता देवी ने बिहार के परिवार न्यायालय में तलाक की अर्जी डाली थी। न्यायधीश रामलाल शर्मा की अदालत में दायर की गई इस अर्जी में पुनीता ने उल्लेख किया है कि उसके पति को रेप मामले में दोषी ठहराया गया है और उन्हें फांसी दी जानी है। हालाकि उसने अपने पति को निर्दोष बताते हुये कहा है कि फांसी के बाद उनकी विधवा बनकर वह नहीं रहना चाहती है। इसलिए उसे अपने पति से तलाक चाहिये। 

गौरतलब है कि पांच मार्च को एक निचली अदालत ने मुकेश सिंह (32), पवन गुप्ता (25), विनय शर्मा (26) और अक्षय कुमार सिंह (31) को 20 मार्च को सुबह साढ़े पांच बजे फांसी देने के लिए नया मृत्यु वारंट जारी किया था।