प्रयागराज / इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द किया आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम का निर्वाचन

समाजदावी पार्टी से सांसद आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द हो गया है। दो बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। बता दें कि साल 2017 के चुनाव में अब्दुल्ला आजम रामपुर के स्वार सीट से चुनाव जीतकर विधायक बने थे।

Zee News : Dec 16, 2019, 01:41 PM
प्रयागराज: समाजदावी पार्टी (Samajwadi Party) से सांसद आजम खान (Azam Khan) के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द हो गया है। दो बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। बता दें कि साल 2017 के चुनाव में अब्दुल्ला आजम रामपुर के स्वार सीट से चुनाव जीतकर विधायक बने थे।

जिसके बाद साल 2017 में ही बसपा (Bahujan Samaj Party) नेता नवाब काजिम अली ने अब्दुल्ला की उम्र को आधार बनाकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। बहुजन समाज पार्टी के नेता नवाब काजिम अली ने अपनी अर्जी में कहा था कि 2017 में चुनाव के वक्त अब्दुल्ला आजम की न्यूनतम निर्धारित उम्र 25 साल नहीं थी। चुनाव लड़ने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स और झूठा हलफनामा दाखिल किया गया था। काजिम अली की ओर से दायर की गई याचिका में अब्दुल्ला आजम की 10वीं की मार्कशीट के साथ-साथ कई दस्तावेजों में दर्ज जन्मतिथि को आधार बनाया गया था।

जिसके बाद 27 सितंबर को इलाहाबाद कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। और आज जस्टिस एसपी केसरवानी की बेंच ने निर्वाचन रद्द करने का फैसला सुनाया। चुनाव लड़ने के लिए अब्दुल्ला आजम ने गलत डॉक्यूमेंट पेश किए थे। समाजावादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े अब्दुल्ला आजम चुनाव के वक्त 25 साल के नहीं थे।