Vikrant Shekhawat : Dec 26, 2021, 01:02 PM
गुवाहाटी: देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रसार के बीच असम सरकार ने भी राज्य में नाइट कर्फ्यू सहित कई पाबंदियों का ऐलान किया है। कोरोना के बढ़ते केसों पर लगाम के लिए सरकार ने एहतियात के तौर पर ये कदम उठाए हैं। सरकार की ओर से शनिवार को जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, पूरे राज्य में 26 दिसंबर से रात 11:30 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। हालांकि, 31 दिसंबर को नाइट कर्फ्यू से राहत दी गई है।राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ओर से जिले में हालात को देखते हुए खुले स्थानों पर लोगों के एकत्रित होने की सीमा तय की जाएगी। बंद जगहों पर क्षमता के 50 फीसदी लोग एकत्रित हो सकते हैं। सरकार ने कहा है कि अहम धार्मिक स्थलों पर प्रति घंटे 60 व्यक्ति को प्रवेश दिया जाएगा, जो टीके की दोनों डोज ले चुके हैं। दूसरे धार्मिक स्थलों पर प्रति घंटे 40 लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। नए आदेश के मुताबिक, सभी कार्यस्थल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, खाने-पीने की दुकानें, राशन की दुकानें, डेयरी रात 10:30 बजे के बाद नहीं खुलेंगी। सिनेमाघर 50 फीसदी दर्शकों के साथ चलेंगे। सिनेमाघरों में भी केवल उन्हीं दर्शकों को जाने की इजाजत होगी, जिन्होंने कोरोना की दोनों खुराक ले ली है। राहत की बात यह है कि असम में ओमिक्रॉन का कोई केस नहीं आया है।