Vikrant Shekhawat : Nov 11, 2022, 05:32 PM
Gyanvapi case: ज्ञानवापी मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, अगले आदेश तक शिवलिंग को संरक्षित रखा जाये। कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि, शिवलिंग को कोई भी नहीं छुएगा और शिवलिंग को सुरक्षित रखा जाए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि उसके अगले आदेश तक शिवलिंग का संरक्षण जारी रहेगा। वाराणसी जिला न्यायालय में भी टली सुनवाई वहीं वाराणसी की जिला अदालत में दायर एक अन्य याचिका पर सुनवाई फिर टल गई। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई की तिथि 5 दिसंबर दी है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर साल 1991 का विवाद क्या है?साल 1991 का विवाद ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) के अस्तित्व पर सवाल खड़े करता है। दरअसल 1991 में कोर्ट में एक केस दर्ज हुआ था, जिसमें ये दावा किया गया था कि जिस जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद बनी है, वो काशी विश्वनाथ की जमीन है और इस जगह पर छोटे-छोटे मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। इस मामले में हिंदू पक्ष ने ये अपील की थी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जांच करवाई जाए। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 9 सितंबर 2021 को इस केस में ASI के सर्वेक्षण पर रोक लगा दी। हालांकि जिस जमीन पर मस्जिद बनी है, उसको लेकर एक और मामला कोर्ट में है। वाराणसी के व्यास परिवार का दावा है कि इस जमीन पर उनका मालिकाना हक है और बीते 150 सालों से उनका परिवार इस जमीन पर मालिकाना हक की लड़ाई कोर्ट में लड़ रहा है।