बिजनेस / ओयो के फाउंडर पर बेंगलुरु में धोखाधड़ी करने व भरोसा तोड़ने का केस दर्ज

बेंगलुरु पुलिस ने ओयो के फाउंडर व सीईओ रितेश अग्रवाल और दो अन्य अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी करने व भरोसा तोड़ने का केस दर्ज किया है। दरअसल, बेंगलुरु के एक होटल मालिक ने रितेश व अन्य पर ₹1 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। बकौल होटल मालिक, ओयो ने रिज़र्वेशन शेयर में से 20% की जगह 80% हिस्सा लिया।

NavBharat Times : Sep 07, 2019, 03:55 PM
उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विधि छात्र ने ओयो कंपनी के सीईओ और संस्थापक के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। छात्र ने बताया कि उसने वाराणसी के एक होटल में ओयो मोबाइल ऐप से एक कमरा बुक किया था। पूरा भुगतान करने के बाद भी होटल पहुंचने पर मैनेजर ने उन्हें कमरा देने से मना कर दिया और कहा कि ओयो से उनका कोई करार नहीं है।

ओयो के खिलाफ धोखाधड़ी का केस

जानकारी के मुताबिक, शिकायतकर्ता कौस्तुभ त्रिपाठी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लॉ का स्टूडेंट है। उन्होंने वाराणसी के लक्सा थाने में ओयो कंपनी के संस्थापक रितेश अग्रवाल के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक न्यास भंग की धाराओं में केस दर्ज कराया है। कौस्तुभ ने बताया कि उन्होंने ओयो के मोबाइल ऐप्लिकेशन से वाराणसी में होटल महावीर इंटरनैशनल में कमरा बुक किया था, जिसका उन्होंने ऑनलाइन पूरा भुगतान भी कर दिया था।

होटल मैनेजर ने मांगे अतिरिक्त पैसे

कौस्तुभ के मुताबिक, जब वह होटल पहुंचे तो मैनेजर ने उन्हें कमरा देने से मना कर दिया और कहा कि ओयो के साथ उनका कोई करार नहीं है। इसके अलावा कमरे के लिए होटल के मैनेजर द्वारा अतिरिक्त पैसों की मांग की गई। त्रिपाठी ने बताया कि जब ओयो के ग्राहक सेवा केंद्र में बात की गई तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला और न ही पैसा वापस किया गया। कौस्तुभ ने कहा, 'हम लोग सड़क पर 5 घंटे तक खड़े रहे। ओयो को भेजी गई कानूनी नोटिस का भी जवाब नहीं दिया गया। इस वजह से मैंने ओयो पर मुकदमा दर्ज कराया है।'