बॉलीवुड / मिथुन चक्रवर्ती के बेटे ओर पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज, महाक्षय पर रेप और जबरन अबॉर्शन करवाने का आरोप लगा

मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाक्षय चक्रवर्ती पर बलात्कार और जबरन गर्भपात का आरोप है। गुरुवार की रात ओशिवारा पुलिस स्टेशन में 38 वर्षीय महिला की ओर से मिथुन के बेटे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। एफआईआर में मिथुन की पत्नी योगिता बाली का भी जिक्र है। उस पर पीड़िता को धमकाने का आरोप लगाया गया है। यह मामला सामने आते ही सोशल मीडिया पर सनसनी मच गई है।

Vikrant Shekhawat : Oct 17, 2020, 04:00 PM
Mumbai: मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाक्षय चक्रवर्ती पर बलात्कार और जबरन गर्भपात का आरोप है। गुरुवार की रात ओशिवारा पुलिस स्टेशन में 38 वर्षीय महिला की ओर से मिथुन के बेटे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। एफआईआर में मिथुन की पत्नी योगिता बाली का भी जिक्र है। उस पर पीड़िता को धमकाने का आरोप लगाया गया है। यह मामला सामने आते ही सोशल मीडिया पर सनसनी मच गई है।

मिथुन के बेटे पर बलात्कार का आरोप

दर्ज की गई एफआईआर में महाक्षय चक्रवर्ती पर बलात्कार के आरोप लगाए गए हैं। पीड़िता की मानें तो, वह 2015 से 2018 तक अधीक्षक के साथ रिश्ते में थी। उसके अनुसार, 2015 में, जब वह महाक्षय के अंधेरे फ्लैट को देखने के लिए गई थी, तब उसके पेय में कुछ मिलाया गया था और बाद में वहाँ जाने का प्रयास किया गया था। उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करें। इसके बाद, पीड़िता गर्भवती हो गई और महाक्षय ने उसे गर्भपात कराने के लिए कहा। पीड़िता के मुताबिक, उसे बिना कुछ बताए कुछ दवाओं के जरिए गर्भपात कराया गया।


पत्नी योगिता भी बुरा फंसी

प्राथमिकी में कहा गया है कि इस घटना के बाद से पीड़ित और अधीक्षक के बीच दूरी बढ़ गई थी। लेकिन इस संबंध में, जब पीड़ित ने महाक्षय से बात करने की कोशिश की, तो उसे मिथुन की पत्नी ने धमकी दी। प्राथमिकी में मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पीड़िता की मानें तो उसने योगिता के साथ अपनी घटना साझा की थी, लेकिन तब योगिता ने उसे धमकी दी थी और मामले को सुलझाने के लिए कहा था। घटना के बाद, यदि वह पीड़िता की मानें, तो वह अपने भाई के साथ दिल्ली गई थी।वहां उन्होंने बेगमपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। उस पुलिस स्टेशन में महाक्षय और उसकी मां के खिलाफ धारा 376 (बलात्कार) और 313 के तहत मामला दर्ज किया गया था। बाद में उस मामले को अपराध शाखा को सौंप दिया गया। लेकिन उस समय अदालत और उसकी मां दोनों को दिल्ली की अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी थी।