Delhi / इरशाद ने हाथ पर मां दुर्गा का टैटू बनवा हिंदू लड़की से की शादी, फिर...

दिल्ली के ज्योति नगर में पहले से शादीशुदा एक मुस्लिम व्यक्ति को कथित तौर हिंदू का वेश धरकर धोखे से एक महिला का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी व्यक्ति की पहचान इरशाद अली खान के रूप में हुई, जिसने 2011 में महिला के संपर्क में आने के बाद अपना नाम गुड्डू चौधरी बताकर पीड़िता से दोस्ती की थी।

Vikrant Shekhawat : Sep 10, 2022, 10:03 PM
दिल्ली के ज्योति नगर में पहले से शादीशुदा एक मुस्लिम व्यक्ति को कथित तौर हिंदू का वेश धरकर धोखे से एक महिला का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी व्यक्ति की पहचान इरशाद अली खान के रूप में हुई, जिसने 2011 में महिला के संपर्क में आने के बाद अपना नाम गुड्डू चौधरी बताकर पीड़िता से दोस्ती की थी।

दिल्ली पुलिस ने बताया कि आरोपी पेशे से वकील है। उसने 11 साल पहले पीड़िता से दोस्ती करने का प्रयास करते हुए अपनी बांह पर 'मां शेरावाली' का टैटू बनवाकर खुद को हिंदू बताया था। पीड़िता ने 7 सितंबर को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर थाने में अपने साथ हुई उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी।

पहल से दो बच्चों का पिता था आरोपी इरशाद

पुलिस ने कहा कि इरशाद अली खान उर्फ ​​गुड्डू चौधरी दिल्ली ने साल 2015 में खुद को हिंदू बताकर महिला से शादी कर ली। हालांकि, शादी के बाद पीड़िता को आरोपी की असली पहचान का पता चला जो पहले से शादीशुदा था और उसके दो बच्चे भी थे।

घर में कैद कर रखा, अप्राकृतिक यौन संबंध भी बनाए

पुलिस ने कहा कि जब महिला ने इस बात का विरोध किया और अपने घर और शादी से बाहर निकलने की कोशिश की, तो आरोपी ने उसका उत्पीड़न करते हुए पिटाई और अन्य तरीकों से प्रताड़ित किया। साथ ही और उसे कड़ी निगरानी में घर की चारदीवारी के भीतर बंदी बनाकर रखा गया और शायद ही कभी बाहर जाने दिया गया। उसकी सहमति के बिना कई बार उसका यौन उत्पीड़न भी किया गया और अप्राकृतिक यौन संबंध भी बनाए गए।

महिला की मेडिकल जांच के बाद उसके शरीर पर कई चोटें पाई गईं। एक प्रोफेशनल काउंसलर ने उनकी काउंसलिंग भी की थी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के बाद आठ सितंबर को आईपीसी की धाराओं 323, 341, 342, 354डी, 376, 377, 493, 495 और 506 के तहत मामला दर्ज किया था।

वकील होने का फायदा उठाने की कोशिश

डीसीपी (नॉर्थ-ईस्ट) संजय सेन ने कहा कि आरोपी ने पीड़िता को भोपाल में कड़ी निगरानी में रखा था। हमें पूछताछ में सहयोग नहीं मिला। पीड़िता ने परसों जब थाने में शिकायत की तो दुष्कर्म व अन्य अपराधों का मामला दर्ज किया गया। आरोपी ने दबाव के हथकंडे अपनाकर अपने वकील होने का फायदा उठाने की कोशिश की। हमने बार एसोसिएशन को भरोसे में लिया और उन्हें सभी तथ्य बताए गए।

अधिकारी के मुताबिक, आरोपी इरशाद अली खान के खिलाफ और भी कई आपराधिक मामले पाए गए हैं। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि जब भी उसने पुलिस से उत्पीड़न की शिकायत करने की कोशिश की तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने कहा कि इरशाद उसे हर बार धमकी देता था कि वह पेशे से वकील है और जानता है कि कानून का फायदा कैसे उठाना है और कोई भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता।

घनी मुस्लिम आबादी वाले इलाके में छुपाकर रखा

पुलिस ने कहा कि साल 2021 में इरशाद ने उसके कड़े विरोध पर उसे अपने एक रिश्तेदार के यहां भोपाल शिफ्ट कर दिया। उसे जानबूझकर घनी मुस्लिम आबादी वाले इलाके में एक घर में रखा गया ताकि उसकी कैद से छुटकारा न मिल सके। 

पीड़िता ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि आरोपी ने हर जगह उसका नाम बदनाम किया ताकि उसे उसके परिवार से किसी भी तरह का सहयोग न मिले। महिला ने यह भी कहा कि इरशाद ने जमानत मिलने पर उसे जान से मारने की धमकी दी है।

नमाज पढ़ने को करता था मजबूर

महिला ने कहा कि उसने कई बार मुझे यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया और नमाज अदा करने के लिए भी कहा। मेरे शरीर पर कई चोटें हैं। वह कई सालों से ऐसा कर रहा था। कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। उसने मेरे परिवार और समाज में हर जगह मेरा नाम बदनाम किया ताकि कोई मेरी मदद के लिए आगे न आ सके। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन वह मुझे धमकी दे रहा है कि उसे तीन दिनों में रिहा कर दिया जाएगा। मुझे विश्वास है कि वह मुझे मार डालेगा। कृपया मेरी सुरक्षा सुनिश्चित करें। कृपया उसे जमानत न दें।