मुंबई / महाराष्ट्र में 30 घंटे बाद होगा फ्लोर टेस्ट, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

महाराष्ट्र में सरका गठन के मुद्दे को लेकर शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस गठबंधन की याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में देवेंद्र फडणवीस सरकार को फ्लोर टेस्ट के लिए करीब 30 घंटे का वक्त दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद फडणवीस सरकार को बुधवार शाम 5 बजे से पहले विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा। इस दौरान पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी। फ्लोर टेस्ट प्रोटेम स्पीकर की देखरेख में ही होगा।

Live Hindustan : Nov 26, 2019, 11:00 AM
महाराष्ट्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कल (27 नवंबर) को फ्लोर टेस्ट होगा। फ्लोर टेस्ट लाइव टेलिकास्ट किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा में विश्वास मत के दौरान गुप्त मतदान नहीं होगा, पूरी प्रक्रिया पांच बजे तक पूरी हो जानी चाहिए।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के महाराष्ट्र के राज्यपाल के फैसले के खिलाफ शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस की याचिका पर सोमवार को सुनवाई की थी। कोर्ट ने मंगलवार सुबह 10:30 बजे तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अजित पवार ने कहा था कि मैं ही एनसीपी हूं। मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मैंने अजित पवार से मुलाकात की है। उनके पास एनसीपी के 54 विधायकों का समर्थन हासिल है। 

वहीं, सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना की ओर से दलील रख रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि सुबह 5:17 पर राष्ट्रपति शासन हटाया गया और सुबह आठ बजे शपथग्रहण किया गया। राष्ट्रपति शासन सुबह 5:17 पर हटा, इसका मतलब है कि सबकुछ इसके पहले ही हुआ।