देश / केंद्र सरकार ने देशभर में कोविड-19 संक्रमण रोकथाम संबंधी उपायों को 30 जून तक बढ़ाया

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देशभर में कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम संबंधी उपायों को 30 जून तक बढ़ा दिया है। बकौल सरकार, "रोकथाम उपायों का सख्ती से पालन करने के बाद (कोविड-19) मामलों में कमी आई है...लेकिन लगातार गिरावट के बावजूद सक्रिय मामलों की संख्या...काफी अधिक है...इसलिए यह ज़रूरी है...संक्रमण के रोकथाम के उपायों को सख्ती से लागू किया जाए।"

Vikrant Shekhawat : May 28, 2021, 06:59 AM
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को अपने 29 अप्रैल के आदेश के बाद लागू राष्ट्रव्यापी कोविड -19 प्रतिबंधों (Nationwide Covid-19 Restrictions) को 30 जून तक बढ़ा दिया। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों से कोविड के मौजूदा दिशानिर्देशों को 30 जून तक जारी रखने का आदेश दिया है। मंत्रालय ने कहा कि संक्रमण के प्रसार पर रोक लगाने के लिए प्रतिबंध अभी आवश्यक हैं।

केंद्र ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि जिन जिलों में अधिक केस हैं, वहां पर स्थानीय स्तर पर नियंत्रण के उपाय सुनिश्चित किए जाएं। गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि नियंत्रण को कठोरता से लागू करने से दक्षिण और पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों को छोड़कर पूरे भारत में कोविड के मामलों में गिरावट आई है।

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के आदेश में कहा गया है कि कन्टेनमेंट और अन्य उपायों के सख्त कार्यान्वयन से दक्षिणी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में कुछ इलाकों को छोड़कर अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए और सक्रिय मामलों की संख्या में गिरावट आई है। आदेश में कहा गया है कि गिरावट के बावजूद, वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या अभी भी बहुत अधिक है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि रोकथाम के उपायों को सख्ती से लागू किया जाना जारी रखा जाए।

मंत्रालय ने कहा कि देश में पिछले 20 दिनों में कोविड-19 के नए मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। 24 राज्यों ने पिछले एक हफ्ते में एक्टिव मरीजों की संख्या में कमी की रिपोर्ट दी है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि कोविड-19 जांच को कई गुना बढ़ाया गया है जबकि पिछले तीन हफ्तों से कोविड-19 की साप्ताहिक संक्रमण दर में कमी देखी जा रही है।

बता दें कि 24 अप्रैल के आदेश में राज्यों से कहा गया था कि राष्ट्रीय निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। साथ ही रोकथाम के उपायों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश में कहा गया था कि कंटेनमेंट जोन में कोविड 19 महामारी के वर्तमान गति को रोकने के लिए मुख्य ध्यान केंद्रित किया जाए।