Dainik Bhaskar : Feb 12, 2020, 04:55 PM
इस्लामाबाद. पाकिस्तान में लाहौर की एक अदालत ने बुधवार को मुंबई हमले के मुख्य आरोपी और जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद को टेरर फंडिंग के दो मामले में दोषी पाया। इसके साथ ही अदालत ने 5 साल कैद की सजा सुनाई। सईद के खिलाफ आतंकी फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध कब्जे के कुल 23 मामले दर्ज हैं। अदालत ने 6 फरवरी को इसपर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।सईद पर पिछले साल दिसंबर में पाकिस्तान की अदालत ने टेरर फंडिग के आरोप तय कर दिए थे। इससे पहले, 3 जुलाई को पंजाब प्रांत की पुलिस ने हाफिज और उसके सहयोगियों के खिलाफ 13 मामले दर्ज किए थे। हाफिज पर अपने एनजीओ के जरिए आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाने का आरोप है।
हाफिज सईद पिछले साल 17 जुलाई से जेल में बंद है
एंटी टेररिज्म कोर्ट (एटीसी) ने उसके 4 सहयोगियों पर भी आरोप तय किए थे। सभी के खिलाफ एंटी टेरेरिज्म एक्ट 1997 के तहत, टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज हुए थे। हाफिज सईद को पिछले साल 17 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। तब से वह लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद है।
हाफिज सईद पिछले साल 17 जुलाई से जेल में बंद है
एंटी टेररिज्म कोर्ट (एटीसी) ने उसके 4 सहयोगियों पर भी आरोप तय किए थे। सभी के खिलाफ एंटी टेरेरिज्म एक्ट 1997 के तहत, टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज हुए थे। हाफिज सईद को पिछले साल 17 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। तब से वह लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद है।