दिल्ली / HC ने सार्वजनिक छठ पूजा की अनुमति देने से किया इनकार कहा- त्योहार के लिए सबसे पहले जीवित रहना होगा

कोरोना के मद्देनजर, दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में घाटों पर छठ पूजा समारोह आयोजित करने की अनुमति से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि याचिकाकर्ता दिल्ली में कोरोना की स्थिति से अनजान है। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी धर्म के त्योहार को मनाने के लिए आपको सबसे पहले जीवित रहना होगा।

Vikrant Shekhawat : Nov 18, 2020, 02:06 PM
Delhi: कोरोना के मद्देनजर, दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में घाटों पर छठ पूजा समारोह आयोजित करने की अनुमति से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि याचिकाकर्ता दिल्ली में कोरोना की स्थिति से अनजान है। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी धर्म के त्योहार को मनाने के लिए आपको सबसे पहले जीवित रहना होगा।

आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच, छठ की राजनीति तेज हो गई है। अगर भाजपा ने केजरीवाल सरकार से जवाब मांगा है, तो आम आदमी पार्टी (आप) का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठा होने का खतरा है। सार्वजनिक स्थानों पर छठ को लेकर भीड़ का हवाला देकर सरकार ने इसका खंडन किया है।

दिल्ली सरकार ने किसी भी सार्वजनिक स्थान पर छठ पूजा नहीं करने का निर्देश दिया है, लेकिन छठ पूजा का आयोजन करने वाली समितियों ने दिल्ली सरकार के इस आदेश का विरोध किया है। वहीं, विपक्षी भाजपा ने केजरीवाल सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। अब हाईकोर्ट ने भी अनुमति देने से इनकार कर दिया है।


मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा

दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने कहा, 'कमल कमाराम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। COVID के सामाजिक भेद नियमों का पालन करके, आप छठ को अनुमति नहीं देंगे और अपने लोगों को दिशानिर्देश केंद्र से पूछकर एक झूठा नाटक करने देंगे। तो मुझे बताएं कि 24 घंटे शराब परोसने के लिए कौन से दिशानिर्देशों का पालन किया गया है, सीएम ने कहा '