कोरोना वायरस / हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोविड-19 मामले बढ़ने के बीच 22 अगस्त तक बंद किए स्कूल

हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोविड-19 मामले बढ़ने के बीच कहा है कि 11-22 अगस्त तक आवासीय स्कूलों को छोड़कर सभी स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि, शिक्षण व गैर-शिक्षण कर्मचारी स्कूल जा सकेंगे। वहीं, सार्वजनिक परिवहन बसों को 13 अगस्त से 50% क्षमता के साथ अंतर्राज्यीय, एक ज़िले से दूसरे ज़िले, ज़िले के भीतर संचालन की अनुमति होगी।

Vikrant Shekhawat : Aug 11, 2021, 10:30 AM
शिमला: हिमाचल प्रदेश में 10वीं से 12वीं कक्षाओं के लिए नौ दिन पहले दो अगस्त से खोले गए स्कूलों को कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 11 से 22 अगस्त तक फिर बंद कर दिया गया है। बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वालों के लिए कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य किया गया है। प्रदेश और बाहरी राज्यों के लिए चलने वाली बसें भी अब 50 फीसदी सीटिंग क्षमता के साथ दौड़ेंगी।

ये दोनों फैसले 13 अगस्त से लागू माने जाएंगे। मंगलवार देर शाम को विधानसभा सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में ये फैसले लिए गए हैं। पांचवीं और आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूलों में शिक्षकों से परामर्श लेने के लिए पूर्व में की गई व्यवस्था पर रोक लगा दी गई है।

शिक्षकों का स्कूलों में आना अनिवार्य रहेगा। शिक्षक स्कूलों से ही विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई करवाएंगे। 16 अगस्त से कॉलेजों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू करने को लेकर दो-तीन दिन में फैसला लिया जाएगा। वहीं, आईटीआई और कोचिंग सेंटरों को लेकर बैठक में कोई भी बात नहीं हुई।

लिहाजा, ये पूर्व की तरह खुले रहेंगे। शिक्षा विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में अलग-अलग आदेश जारी कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि बीते एक सप्ताह के दौरान स्कूलों में 150 से ज्यादा विद्यार्थी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं।

प्रवेश द्वारों पर जांचीं जाएंगी बाहरी राज्यों की बसें 

बाहरी राज्यों की हिमाचल आने वाली बसों की चेकिंग प्रवेश द्वारों पर की जाएगी। बाहरी राज्यों से लौटने वाली हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में भी यात्री को टिकट तभी दिया जाएगा, जब वह कोरोना निगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन का प्रमाणपत्र दिखाएगा। बाहरी राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड आदि की बसों का सीमा पर निरीक्षण किया जाएगा। पुलिस इनमें आने वाली सवारियों की रिपोर्ट जांचेगी।कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। 

बाहरी राज्यों से आने वालों को इनमें से दिखाना होगा एक दस्तावेज 

72 घंटे की आरटीपीसीआर कोरोना निगेटिव रिपोर्ट

24 घंटे के भीतर की रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट

कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने का प्रमाण पत्र