जौनपुर / बेटी के पैदा होने पर पति ने दिया सऊदी अरब से ट्रिपल तलाक, केस दर्ज

भारत में, तीन तलाक (ट्रिपल तालाक) से संबंधित नए कानून बनने के कारण, अब तीन तलाक को रोक दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी कुछ मामले तलाक से संबंधित हैं। यूपी के जौनपुर में तलाक का ऐसा ही एक मामला सामने आया है। जहां दहेज की मांग पूरी नहीं हुई और बेटी का जन्म हुआ, शौहर ने सऊदी अरब से फोन पर तीन तलाक दे दिया। पीड़ित की पत्नी की तहरीर और एसपी के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

Vikrant Shekhawat : Jan 26, 2021, 05:53 PM
जौनपुर। भारत में, तीन तलाक (ट्रिपल तालाक) से संबंधित नए कानून बनने के कारण, अब तीन तलाक को रोक दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी कुछ मामले तलाक से संबंधित हैं। यूपी के जौनपुर में तलाक का ऐसा ही एक मामला सामने आया है। जहां दहेज की मांग पूरी नहीं हुई और बेटी का जन्म हुआ, शौहर ने सऊदी अरब से फोन पर तीन तलाक दे दिया। पीड़ित की पत्नी की तहरीर और एसपी के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को दिए आवेदन में लिखा है कि 31 जुलाई 2016 को उसकी शादी महताब से हुई थी। निकाह में बहुत सारे उपहार दिए गए थे। लेकिन पति और ससुराल वाले दहेज में 2 लाख रुपये से अधिक की मांग करने लगे। जब मांग पूरी नहीं हुई तो उसने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। पति सऊदी अरब चला गया। इसी बीच उनके यहां एक बेटी ने जन्म लिया। ससुराल वालों का उत्पीड़न और बढ़ गया।

इस बीच, महताब ने उसे फोन पर गाली दी और कहा कि दहेज की मांग पूरी नहीं हुई। अब वह दूसरी शादी करेगा। उसने मांग को पूरा करने में असमर्थता जताई, इसलिए पति ने उसे फोन पर तीन बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया। उसके ससुराल वाले पति के कहने पर उन्होंने उसके साथ मारपीट की। उसने अपने सभी गहने और कपड़े ले लिए और उन्हें घर से निकाल दिया। अपने ससुर के कहने पर उनके साले ने उन्हें और उनकी बेटी को जबरन ऑटो रिक्शा में बैठाकर शहर ले आए। सैनिक चौराहे पर भाग गए। एसपी के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।

जौनपुर नगर कोतवाली के एसओ संजीव मिश्रा ने बताया कि 22 दिसंबर को मामले में मुकदमा लिखा गया है। मामले की जांच की जा रही है। इससे पहले, 30 दिसंबर, 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तालक कानून पर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केरल के एक जोड़े के मामले में फैसला सुनाया कि अदालत तीन तलाक के आरोपी के पति को अग्रिम जमानत दे सकती है।