देश / मथुरा में चार लोगो ने पढी ईदगाह में हनुमान चालीसा, लगाए जय श्री राम के नारे, तो हुए गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के मथुरा के गोवर्धन इलाके की ईदगाह में हनुमान चालीसा पढ़ने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया। हाल ही में नंदगांव में नंदबाबा मंदिर में दो मुस्लिम युवकों को नमाज अदा करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद प्रशासन ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

Vikrant Shekhawat : Nov 03, 2020, 06:14 PM
उत्तर प्रदेश के मथुरा के गोवर्धन इलाके की ईदगाह में हनुमान चालीसा पढ़ने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया। हाल ही में नंदगांव में नंदबाबा मंदिर में दो मुस्लिम युवकों को नमाज अदा करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद प्रशासन ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। यह मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि अब गोवर्धन में चार युवकों द्वारा बरसाना रोड स्थित ईदगाह में हनुमान चालीसा पढ़ने का मामला प्रकाश में आया।

गोवर्धन के सौरभ लम्बरदार, राघव मित्तल, कान्हा ठाकुर और कृष्णा ठाकुर के साथ रहने वाले चार युवक ईदगाह परिसर में पहुंचे और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और जय श्री राम के नारे लगाए। जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया और चारों युवकों को गिरफ्तार कर लिया।

एसएसपी डॉ। गौरव ग्रोवर ने कहा कि मथुरा को हिंदू-मुस्लिम सद्भाव के प्रतीक के रूप में जाना जाता है और ऐसी स्थिति में किसी भी समुदाय के व्यक्ति को शांति भंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसा काम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

वहीं, मथुरा के डीएम सर्वज्ञ राम मिश्रा ने कहा कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का विकार फैलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मंदिर में नमाज अदा करने के लिए गिरफ्तार किया गया

इससे पहले मथुरा के मंदिर में नमाज अदा करने का मामला सामने आया था। नमाज पढ़ने वाले फैसल खान को यूपी पुलिस ने दिल्ली के जामिया नगर से गिरफ्तार किया था। इस मामले में चार लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि 29 अक्टूबर को मथुरा के नंदबाबा मंदिर में चार लोग गए। इनमें से दो लोगों ने मंदिर परिसर में प्रार्थना की। इस मामले में, धारा 153A, 295, 505 के तहत बरसाना पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।