Business / बजट से पहले मोदी सरकार ने पूरा किया वादा, घटा दिया टैक्स, लोगों की बल्ले-बल्ले

नए साल की शुरुआत हो चुकी है. नए साल में कुछ नई चीजें भी जरूर होने वाली है. साथ ही नए साल में केंद्रीय बजट भी केंद्र सरकार की ओर से पेश किया जाने वाला है. अब कुछ हफ्तों के बाद केंद्र सरकार की ओर से देश के लिए बजट 2023-24 पेश किया जाएगा. हालांकि इसी बीच केंद्र सरकार ने कई वादे भी पूरे किए हैं. केंद्र सरकार की ओर से पिछले साल पेश किए गए बजट 2022-23 में जो ऐलान किए गए थे, उनकी भी पूर्ती की गई है.

Vikrant Shekhawat : Jan 02, 2023, 02:02 PM
Income Tax Rate: नए साल की शुरुआत हो चुकी है. नए साल में कुछ नई चीजें भी जरूर होने वाली है. साथ ही नए साल में केंद्रीय बजट भी केंद्र सरकार की ओर से पेश किया जाने वाला है. अब कुछ हफ्तों के बाद केंद्र सरकार की ओर से देश के लिए बजट 2023-24 पेश किया जाएगा. हालांकि इसी बीच केंद्र सरकार ने कई वादे भी पूरे किए हैं. केंद्र सरकार की ओर से पिछले साल पेश किए गए बजट 2022-23 में जो ऐलान किए गए थे, उनकी भी पूर्ती की गई है.

इनकम टैक्स

अब सरकार की ओर से बताया भी गया है कि उन्होंने जो बजट 2022-23 में वादे किए थे, उनको पूरा किया गया है. इसी क्रम में सरकार की ओर से बताया गया है कि 'आत्मनिर्भर भारत' के विजन को प्रोत्साहन देते हुए सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम टैक्स को घटाया गया है और इसे घटाकर 15% कर दिया गया है. इसके अलावा सरचार्ज भी घटाया गया है. सरचार्ज को 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है. इससे हजारों लोगों को फायदा मिला है.

केंद्रीय बजट

सहकारी समितियों के लिए आयकर विभाग द्वारा किए गए सुधार से काफी लोगों को लाभ मिला है. सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम टैक्स को घटाकर 15% कर दिया गया है ताकि उन्हें कंपनियों के बराबर लाया जा सके. वहीं सहकारी समितियों के लिए आयकर विभाग के जरिए किए गए सुधार में 1 करोड़ रुपये से अधिक लेकिन 10 करोड़ रुपये से कम आय वाली सहकारी समितियों के लिए सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया जाना भी शामिल है.

इनकम टैक्स विभाग

इसके साथ ही कटौती की अनुमति देने के लिए धारा 80डीडी में संशोधन किया गया है, जहां माता-पिता/अभिभावकों के जीवनकाल के दौरान दिव्यांग आश्रितों को वार्षिक धनराशि और एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है. इसके साथ ही सरचार्ज/सेस पर स्पष्टीकरण देते हुए बताया गया कि कर योग्य आय की गणना में कटौती के तौर पर सरचार्ज/सेस स्वीकार्य नहीं है. तदनुसार पिछले वर्ष की आय की पुनर्गणना के लिए आवेदन करने हेतु करदाताओं के लिए संबंधित फॉर्म अधिसूचित कर दिए गए हैं.