कोरोना वायरस / झारखंड ने सख्त नियमों के साथ 27 मई तक बढ़ाए लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध

झारखंड सरकार ने राज्य में लागू लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों को कड़े प्रावधानों के साथ 27 मई सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। झारखंड आने वाले लोगों को 7-दिन तक अनिवार्य रूप से आइसोलेशन में रहना होगा लेकिन 72-घंटे के भीतर राज्य से वापस जाने वालों पर यह लागू नहीं होगा। अंतर्राज्यीय और अंतर-ज़िला बस सेवा निलंबित रहेगी।

Vikrant Shekhawat : May 13, 2021, 06:52 AM
रांची: झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से फैलने के मद्देनजर राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम से लागू लॉकडाउन को बुधवार को और सख्ती के साथ 27 मई तक आगे बढ़ाने का फैसला किया। 16 मई की सुबह छह बजे से पूर्व से जारी प्रतिबंधों के अतिरिक्त चार नए प्रतिबंध भी प्रभावी रहेंगे। इसके तहत अब शादी में अधिकतम 11 लोगों की मौजूदगी ही रहेगी वो भी केवल अपने घरों में या कोर्ट में। इस अवसर पर किसी प्रकार का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।

लॉकडाउन के दौरान राज्य के बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों को सात दिनों का होम क्वारंटाइन या संस्थागत क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। यह वैसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो 72 घंटे के अंदर राज्य से बाहर चले जाएंगे। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट बसों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। निजी वाहनों का मूवमेंट अनुमत कार्यों के लिए ई-पास के आधार पर ही किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बुधवार को हुई बैठक में 13 मई की सुबह छह बजे समाप्त हो रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ाने का फैसला हुआ। 

लॉकडाउन के दौरान ये चीजें खुलेंगे : 

- पैट्रोल पंप, एलपीजी और सीएनजी आउटलेट्स, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दफ्तर 

- कोरियर सर्विस, डाक और टेलीफोन सेवा, सिक्योरिटी सेवा बहाल रहेगी

- कृषि संबंधी गतिविधियां चलती रहेंगी। कृषि संबंधी उत्पादों के दुकान भी दो बजे तक खुले सकेंगे

- राष्ट्रीय राजमार्ग और राजकीय राजमार्ग स्थित ढाबे खुले रहेंगे

- वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज को छूट दी गई है

- औद्योगिक और खनन गतिविधियां चलती रहेंगी

- कोविड-19 नियंत्रण को लेकर जरूरी कार्यालय, दुकान, प्रतिष्ठान जिसे राज्य सरकार या उपायुक्त जरूरी समझते हैं वह खुले रहेंगे

- माल वाहक परिवहन निर्बाध रूप से चलता रहेगा। दुकान और प्रतिष्ठानों को माल ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक अनुमति रहेगी। माल की लोडिंग और अनलोडिंग की छूट दी गई है।

- फल, सब्जी, अनाज, दूध और दूध उत्पाद, पशुओं के चारे और खाने वाले उत्पाद जैसे मिठाई की खुदरा और थोक विक्रेताओं के साथ फुटपाथ की दुकानें दो बजे खुलेंगी

- होटल और रेस्तरां को केवल होम डिलीवरी की अनुमति

- निर्माण कार्य मनरेगा सहित अनुमन्य है। इसलिए निर्माण कार्यों से संबंधित दुकानें भी दो बजे तक खुलेंगी

- ई-कॉमर्स को छूट रहेगी, लेकिन डिलीवरी और पिकअप दो बजे तक ही होंगे

- पशु केयर शॉप, शराब की दुकानें, वाहन रिपेयरिंग शॉप, बैंक, एटीएम एवं अन्य वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनी और सेबी से पंजीकृत ब्रोकर्स दो बजे तक संचालित होंगे 

- केंद्र सरकार के दफ्तर भी दो बजे तक खुलेंगे

- सभी धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल खुले रहेंगे। लेकिन यहां आगंतुकों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा

- चारदीवारी के अंदर या बाहर पांच लोगों से अधिक एकजुट नहीं हो सकेंगे। अंतिम संस्कार कार्यक्रम में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे। 

लॉकडाउन के दौरान ये चीजें बंद रहेंगी : 

- सभी शिक्षण संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज, आईटी, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टिट्यूशन बंद रहेंगे। छात्रों को डिजिटल कंटेंट और ऑनलाइन एजुकेशन उपलब्ध कराया जा सकेगा।

- राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित रहेंगी

- सभी आईसीडीएस केंद्र बंद रहेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र होम डिलीवरी कर सकेंगे

- मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी

- सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, असेंबली हॉल 

- सभी स्टेडियम, जिम स्विमिंग पूल और पार्क 

सरकार के आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी

दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी। वहीं, बिना मास्क के सरकारी दफ्तर, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस-टैक्सी ऑटो में या किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश नहीं मिलेगा।

सरकार के कुछ दफ्तर पूर्व की तरह खुलेंगे, उपस्थिति रहेगी आधी

राज्य सरकार के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग, गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग, सभी पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन संबंधित कार्यालय, उपायुक्त, नगर निगम, प्रखंड कार्यालय, सीओ और सीडीपीओ के साथ ग्राम पंचायत कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ सामान्य रूप से अब खुलेंगे। पिछले बार दो बजे तक खोलने का आदेश था जिसे वापस ले लिया गया है। अन्य कार्यालयों में घर से काम किया जाएगा।