Income Tax Return / आईटीआर फाइल करते वक्त आखिरी मोमेंट पर ध्यान रखें ये 10 बातें

वित्त वर्ष 2023-24 (AY 2024-25) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है. हर किसी के लिए आईटीआर फाइल करना आसान नहीं होता है. इसलिए इसमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है क्योंकि एक गलती से आपका इनकम टैक्स रिटर्न खारिज हो सकता है. या फिर डिपार्टमेंट के तरफ से नोटिस आ सकता है. चलिए एक नजर उन प्वाइंट्स पर डाल लेते हैं, जो इनकम टैक्स फाइल करते वक्त ध्यान रखना होता है.

Vikrant Shekhawat : Jul 29, 2024, 08:30 AM
Income Tax Return: वित्त वर्ष 2023-24 (AY 2024-25) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है. हर किसी के लिए आईटीआर फाइल करना आसान नहीं होता है. इसलिए इसमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है क्योंकि एक गलती से आपका इनकम टैक्स रिटर्न खारिज हो सकता है. या फिर डिपार्टमेंट के तरफ से नोटिस आ सकता है. चलिए एक नजर उन प्वाइंट्स पर डाल लेते हैं, जो इनकम टैक्स फाइल करते वक्त ध्यान रखना होता है.

इन 10 बातों का रखें ध्यान

  • तय करें कि आप अपना ITR 31 जुलाई को नियत तिथि से पहले फाइल करें. समयसीमा चूकने पर जुर्माना और ब्याज लग सकता है.
  • अलग-अलग ITR फ़ॉर्म अलग-अलग कैटेगरी के टैक्सपेयर्स पर लागू होते हैं. टैक्सपेयर्स को ITR 1 से ITR 7 तक सभी फ़ॉर्म को देखना चाहिए और उसके अनुसार ही रिटर्न फाइल करना चाहिए.
  • फाइल करने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज़ जैसे फ़ॉर्म 16, सोर्स पर कर कटौती (TDS) प्रमाणपत्र, ब्याज प्रमाणपत्र, निवेश प्रमाण और अन्य दस्तावेज़ इकट्ठा करें.
  • यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी TDS और टैक्स भुगतान सही तरीके से दर्शाए गए हैं, अपने टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट (फॉर्म 26AS) को क्रॉस-चेक करें. दाखिल करने से पहले किसी भी विसंगति को हल किया जाना चाहिए.
  • सुनिश्चित करें कि आप वेतन, ब्याज, किराये की आय, पूंजीगत लाभ और किसी भी अन्य आय सहित आय के सभी स्रोतों की रिपोर्ट करते हैं.
  • 80C, 80D, 80G और अन्य जैसे अनुभागों के तहत सभी पात्र कटौती और छूट का उपयोग करें. सुनिश्चित करें कि आपके पास प्रत्येक दावे के लिए उचित दस्तावेज हैं.
  • यदि आप पहले से भरे गए ITR फॉर्म का उपयोग कर रहे हैं, तो पहले से भरे गए डेटा की सटीकता की पुष्टि करें. जमा करने से पहले किसी भी त्रुटि या चूक को ठीक किया जाना चाहिए.
  • यदि आपके पास कोई विदेशी संपत्ति है या आप विदेश से इनकम करते हैं, तो सुनिश्चित करें कि वे आपके ITR में सटीक रूप से इसकी जानकारी दी जाए. जानकारी न देने पर पेनाल्टी लग सकती है.
  • अपना ITR फाइल करने के बाद, इसे ई-वेरिफाई करना न भूलें. आप आधार OTP, नेट बैंकिंग के जरिए ई-वेरिफाई कर सकते हैं.
  • एक बार जब आपका ITR फाइल और वेरिफाई हो जाता है, तो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट(ITR-V) को सुरक्षित रखें. यह दाखिल करने के प्रमाण के रूप में कार्य करता है और भविष्य में संदर्भ या अनुपालन जांच के लिए इसकी आवश्यकता हो सकती है.