Vikrant Shekhawat : Apr 30, 2021, 07:44 AM
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को 15 मई तक बढ़ा दिया, ताकि राज्य में कोरोना वायरस महामारी के प्रसार पर रोक लगाई जा सके। राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि पाबंदियां बढ़ाने का फैसला किया गया है क्योंकि राज्य में कोविड- 19 का खतरा बना हुआ है।उन्होंने कहा कि आपातकालीन उपाय जारी रखना अनिवार्य है ताकि वायरस के प्रसार को रोका जा सके। लोगों की आवाजाही और अन्य गतिविधियों पर पाबंदियां इस महीने की शुरुआत में लगाई गई थीं, जो 1 मई सुबह सात बजे तक के लिए थी। सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू है जिसमें एक स्थान पर पांच या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है। पाबंदियों से आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है।महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा ऐसे समय पर की है जब राज्य में पाबंदियों के बावजूद हर दिन 60 हजार से अधिक केस सामने आ रहे हैं। गुरुवार को महाराष्ट्र में 66,159 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए तो 771 लोगों की मौत हो गई।इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि कोविड-19 के प्रसार को सफल ढंग से रोकने के लिए क्या कम से कम 15 दिन के लिए “पिछले साल की तरह लॉकडाउन” लगाने पर विचार करने का वक्त आ गया है। मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की पीठ ने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी से पूछा कि क्या राज्य को यकीन है कि नागिरकों की आवाजाही पर उसके मौजूदा प्रतिबंध काम कर रहे हैं।पीठ ने पूछा, ''क्या आपके विचार में प्रतिबंध काम कर रहे हैं और यह मानते हैं कि बस वही लोग बाहर निकल रहे हैं जिनका कार्य अत्यावश्यक है?” पीठ ने कहा, “अगर कम से कम 15 दिन लोग पिछले साल की तरह पूरी तरह घर में बंद रहें तो हम बेहतर परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं कृपया अपनी सरकार को सलाह दें।” अदालत ने कुंभकोनी से कहा, “हम कोई आदेश जारी नहीं कर रहे लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार को पिछले साल की तरह लॉकडाउन लगाने पर विचार करना चाहिए?”महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बुधवार को कहा था कि मौजूदा लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों को 30 अप्रैल के बाद भी 15 और दिनों के लिए बढ़ाया जाएगा।