अनलॉक-4 / पहली सितंबर से चल सकती हैं मेट्रो ट्रेनें, स्कूल-कॉलेज अभी नहीं खुलेंगे

केंद्र सरकार अनलॉक-4 के तहत पहली सितंबर से मेट्रो ट्रेन सेवाओं को शुरू करने की अनुमति दे सकती है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला राज्य अपने अपने यहां महामारी की स्थिति के हिसाब से लेंगे। इसके अलावा अभी निकट भविष्य में स्कूल-कालेजों के खुलने की कोई संभावना नहीं है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि सिनेमा घरों को भी फिलहाल नहीं खोला जाएगा। सरकार इस हफ्ते के अंत तक अनलॉक-4 के दिशा-निर्देश जारी कर सकती है।

AMAR UJALA : Aug 25, 2020, 08:46 AM
Delhi: केंद्र सरकार अनलॉक-4 के तहत पहली सितंबर से मेट्रो ट्रेन सेवाओं को शुरू करने की अनुमति दे सकती है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला राज्य अपने अपने यहां महामारी की स्थिति के हिसाब से लेंगे। इसके अलावा अभी निकट भविष्य में स्कूल-कालेजों के खुलने की कोई संभावना नहीं है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि सिनेमा घरों को भी फिलहाल नहीं खोला जाएगा। सरकार इस हफ्ते के अंत तक अनलॉक-4 के दिशा-निर्देश जारी कर सकती है।  

अधिकारियों ने बताया कि अनलॉक-4 में अब तक बंद रखे गए बार को भी खोलने की तैयारी है। हालांकि यहां बैठकर शराब पीने की अनुमति नहीं होगी, इन्हें टेक अवे प्रणाली से चलाने की छूट दी जा सकती है। एक अधिकारी ने बताया कि स्कूल कालेजों को तुरंत नहीं खोला जाएगा। लेकिन उच्च शिक्षण संस्थान जैसे विश्वविद्यालय, आईआईटी और आईआईएम को खोलने पर गंभीर चिंतन जारी है। इस पर फिलहाल को फैसला नहीं लिया गया है। वहीं सिनेमा घरों को खोलना भी बड़ी चुनौती है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना फिल्म निर्माताओं और थियेटर मालिकों के लिए महंगा पड़ सकता है। लिहाजा अभी इन्हें चालू नहीं किया जाएगा।

अनलॉक-4 में सिर्फ प्रतिबंधित गतिविधियों की जानकारी होगी

सरकार अनलॉक-4 के दिशानिर्देशों में इस बार सिर्फ प्रतिबंधित गतिविधियों की जानकारी देगी। इसके अतिरिक्त अन्य को शुरू करने की छूट होगी। इन पर अंतिम फैसला राज्यों को लेना होगा। राज्य सरकारें अपने यहां हालात की समीक्षा के बाद अतिरिक्त गतिविधियों को चालू या बंद रखने का फैसला ले सकेंगी।कोरेना महामारी के चलते मेट्रो रेल सेवाएं मार्च में लॉकडाउन लागू होने से कुछ पहले से बंद चल रही हैं।


अभी ये गतिविधियां हैं प्रतिबंधित

अब तक देश में जो गतिविधियां प्रतिबंधित हैं उनमें मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमा घर, तरण ताल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, सभागार व इसी तरह की अन्य जगहों पर प्रतिबंध लागू हैं। इसके अलावा, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों व बड़े सम्मेलनों को अगले एक महीने तक प्रतिबंधित रखा जाएगा।