Punjab / मुस्लिम लड़की की हिंदू लड़के से शादी धर्म परिवर्तन तक अमान्य है: उच्च न्यायालय

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि हिंदू लड़की के साथ एक मुस्लिम लड़की का विवाह तब तक अमान्य है जब तक कि उसे धर्मांतरित नहीं किया जाता। हालांकि, अदालत ने कहा कि दोनों आपसी सहमति से रह सकते हैं। हाईकोर्ट ने नाबालिग मुस्लिम लड़की की शादी को जायज ठहराने के बाद एक मामले की सुनवाई के दौरान यह बात कही।

Vikrant Shekhawat : Mar 13, 2021, 03:22 PM
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि हिंदू लड़की के साथ एक मुस्लिम लड़की का विवाह तब तक अमान्य है जब तक कि उसे धर्मांतरित नहीं किया जाता। हालांकि, अदालत ने कहा कि दोनों आपसी सहमति से रह सकते हैं। हाईकोर्ट ने नाबालिग मुस्लिम लड़की की शादी को जायज ठहराने के बाद एक मामले की सुनवाई के दौरान यह बात कही।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंडपीठ 18 वर्षीय मुस्लिम युवक और 25 वर्षीय हिंदू युवक की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दोनों ने हाल ही में एक हिंदू मंदिर में शादी की। कोर्ट ने कहा कि जब तक लड़की हिंदू धर्म नहीं अपना लेगी तब तक शादी अमान्य होगी। हालांकि दोनों वयस्क हैं, दोनों आपसी सहमति से एक साथ रह सकते हैं।

दोनों ने 15 जनवरी को एक शिव मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से शादी की थी। उनके दोनों परिवारों की धमकियों के कारण, दोनों ने अदालत में सुरक्षा के लिए एक आवेदन दायर किया था। दोनों ने अदालत को यह भी बताया कि उन्होंने सुरक्षा के लिए अंबाला एसपी से भी संपर्क किया था, लेकिन उन्हें वहां से कोई मदद नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने अदालत का रुख किया।

उन्होंने कहा कि उनके पास अदालत में आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मामले की सुनवाई के दौरान, अदालत ने अंबाला एसपी को दोनों की सुरक्षा के लिए त्वरित व्यवस्था करने का निर्देश दिया है।