देश / नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान, कहा- भीड़ इकट्ठा करने से कानून नहीं बदलता

दिल्ली की सभी सीमाओं पर केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन करीब तीन महीने से चल रहा है। इस बीच, सरकार और किसान नेताओं के बीच 12 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। अब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि भीड़ इकट्ठा करने से कानून में बदलाव नहीं होता है।

Vikrant Shekhawat : Feb 22, 2021, 08:36 AM
ग्वालियर: दिल्ली की सभी सीमाओं पर केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन करीब तीन महीने से चल रहा है। इस बीच, सरकार और किसान नेताओं के बीच 12 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। अब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि भीड़ इकट्ठा करने से कानून में बदलाव नहीं होता है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में संवाददाताओं से कहा, 'भीड़ इकट्ठा होने से कानून में बदलाव नहीं होता है। किसान यूनियन को बताना चाहिए कि इन कानूनों में किसानों के खिलाफ क्या है और सरकार उन्हें संशोधित करने के लिए तैयार है।

'सीधे-सीधे कहो कानून हटाओ, ऐसा नहीं होता'

नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, 'केंद्र सरकार ने संवेदनशील तरीके से किसान संगठनों के साथ 12 दौर की बातचीत की है, लेकिन बातचीत का फैसला तब होता है जब आपत्ति दी जाती है।' उन्होंने कहा, "हम सीधे कहेंगे कि कानून को हटाओ। ऐसा नहीं होता है कि भीड़ इकट्ठा होती है और कानून को हटा दिया जाता है।"

किसान संगठनों को बताना चाहिए कि उनके खिलाफ क्या प्रावधान हैं।

कृषि मंत्री ने कहा, 'किसान संगठनों को बताना चाहिए कि इन नए कानूनों में किसान के खिलाफ क्या है? लेकिन भीड़ इकट्ठा करने से कानून नहीं बदलता। किसान संगठनों को बताना चाहिए कि वे कौन से प्रावधान हैं जो किसानों के खिलाफ हैं? सरकार इसे समझने के लिए तैयार है और संशोधन करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हितों के मुद्दे पर आज भी संशोधन करने के लिए तैयार है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (नरेंद्र मोदी) ने यह बात कही है।

किसान इन तीन कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं

बता दें कि किसान केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। पहला कानून 'किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020' है। इस कानून के तहत, किसान अपना अनाज सरकारी कृषि मंडियों के बाहर भी बेच सकते हैं। दूसरा कानून 'कृषि (सशक्तीकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा समझौता विधेयक, 2020' है। इसके तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रावधान है। तीसरा कानून Comm एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल, 2020 ’है। इस कानून के तहत असीमित भंडारण की छूट है।