Coronavirus / अब इस राज्य ने 15 जुलाई तक बढ़ाया Lockdown, पाबंदियां रहेंगी जारी; बसें नहीं चलेंगी

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार ने जारी लॉकडाउन को और 15 दिन के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसे एक से 15 जुलाई तक बढ़ाया गया है। दरअसल मणिपुर में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 1,092 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि इससे पहले 30 जून को लॉकडाउन हटाए जाने की संभावना जताई जा रही थी।

Zee News : Jun 29, 2020, 07:59 AM
इंफाल: मणिपुर के मुख्यमंत्री एन। बीरेन सिंह ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार ने जारी लॉकडाउन को और 15 दिन के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसे एक से 15 जुलाई तक बढ़ाया गया है। दरअसल मणिपुर में अब तक कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण के कुल 1,092 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि इससे पहले 30 जून को लॉकडाउन हटाए जाने की संभावना जताई जा रही थी।

सीएम एन। बीरेन सिंह ने ये भी घोषणा की कि अंतर-जिला बस सेवा का संचालन एक से 15 जुलाई के बीच जारी रहेगा और इस दौरान COVID-19 से संबंधित सभी सुरक्षा दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। हालांकि इस दौरान अन्य किसी सार्वजनिक परिवहन के संचालन की अनुमति नहीं होगी।

बता दें कि गुवाहाटी में बीती रात 7:00 बजते ही असम पुलिस सरकार के निर्देशानुसार कर्फ्यू लगा दिया। लॉकडाउन लागू होने के बाद पुलिस ने रास्ते में जो भी मिला उसको पहले तो समझाया, फिर उसके बाद लाठियां मारकर वापस भेजा। इसके अलावा जगह-जगह अनाउंसमेंट भी किए गए।

गुवाहाटी के मुख्य द्वार जालुकबारी अदाबारी और मालीगांव गांव में रात को 12:00 बजे से ही असम पुलिस हरकत में आ गई। इस बार लॉकडाउन में सरकार ने पुलिस को कठोर होने के लिए निर्देश दिए हैं।

बता दें कि इससे पहले झारखंड सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ाने का निर्णय किया। यहां लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन पहले की तरह ही सख्ती से जारी रहेगा। इससे पहले लॉकडाउन की अवधि 30 जून के लिए ही थी।

राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी करके शुक्रवार को बताया कि उच्चस्तरीय बैठक के बाद कोविड-19 मामलों की राज्यस्तरीय कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष एवं झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने आज यह निर्देश जारी किया।

वहीं पहले के निर्णय के अनुसार राज्य में मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर समेत सभी धार्मिक स्थल, शिक्षण संस्थाएं, सिनेमाहाल, मॉल, सैलून, स्पा, होटल, रेस्टोरेंट, धर्मशाला, बार, अंतरराज्यीय बस सेवा, स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, जिम, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे और लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन सख्ती से जारी रहेगा।