Live Hindustan : Nov 13, 2019, 02:40 PM
कुलभूषण जाधवर को सिविल कोर्ट में अपील दायर करने देने के अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए पाकिस्तान ने अपने सेना अधिनियम कानून में संशोधन कर रहा है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से कहा है कि यह केस सैन्य अदालत में हैं जहां सेना अधिनियम कानून में ऐसे व्यक्तियों या समूहों को अपील दायर करने और सिविस अदालत से न्याय की मांग करने की इजाजत नहीं दी जाती है।लेकिन कुलभूषण जाधव के लिए एक विशेष संशोधन किया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले पिछले महीने कुलभूषण जाधव के केस में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने पाकिस्तान की जमकर फटकार लगाई थी। मामले की सुनवाई के दौरान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) के प्रसिडेंट जज अब्द्युक्वबी युसूफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में विएना संधि का उल्लंघन किया है। 193 सदस्यीय वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की रिपोर्ट पेश सकते हुए युसूफ ने कहा कि उन्होंने अपने 14 जुलाई के फैसले में संयुक्त राष्ट्र के प्रधान न्यायिक अंग के तौर पर यह पाया कि पाकिस्तान ने विएना संधि के आर्टिकल 36 के अनुपालना का उल्लंघन किया है और इस केस में कार्रवाई किया जाना अभी बाकी है। बता दें कि 3 मार्च 2016 को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बलोचिस्तान से कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार किया था। जाधव पर ईरान से होकर पाकिस्तान में घुसने का आरोप लगाया गया था।