पंजाब / पंजाब सरकार ने दिवाली और गुरुपर्व पर 2-2 घंटे के लिए केवल ग्रीन पटाखे फोड़ने की दी अनुमति

पंजाब सरकार ने दिवाली और गुरुपर्व पर 2-2 घंटे के लिए केवल ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है। दिवाली पर रात 8-10 बजे तक और गुरुपर्व पर सुबह 4-5 बजे तक व रात 9-10 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति है। क्रिसमस और नए साल पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है।

Vikrant Shekhawat : Oct 27, 2021, 07:39 AM
Firecrackers Ban: देशभर में दिवाली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं इस दिन छोड़े जाने वाले पटाखों से पर्यावरण पर काफी नुकसान होता है. कई राज्यों के प्रमुख शहरों में प्रदूषण का लेवल भी काफी खतरनाक लेवल तक बढ़ जाता है. फिलहाल देश के कई राज्यों में दिवाली पर होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं.

पंजाब सरकार ने लगाया पटाखों पर बैन

दिवाली पर होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए देश के कुछ राज्यों में जहां पूरी तरह से पटाखों पर बैन लगा दिया है. वहीं कुछ राज्यों ने ग्रीन पटाखों को छोड़े जाने की अनुमती दी है. तो कुछ राज्यों ने पटाखों के लिए समय भी निर्धारित किए हैं. फिलहाल पंजाब सरकार ने इस दिवाली पटाखों की बिक्री और उपयोग को सख्ती से नियंत्रित करने के लिए एक नई नीति की घोषणा की है.

दिवाली पर दो घंटे ग्रीन पटाखों से होगी आतिशबाजी

पंजाब की कांग्रेस सरकार ने पूरे राज्य में पटाखों के निर्माण, स्टॉक, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. वहीं मात्र ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी गई है. पंजाब सरकार ने आदेश पारित करते हुए राज्य में दिवाली पर रात में 8 बजे से 10 बजे तक दो घंटे के लिए, क्रिसमस पर रात में 11:55 बजे से 12:30 बजे तक और नए साल पर 11:55 बजे से 12:30 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है.

पंजाब सरकार का तर्क है कि इससे प्रदूषण के स्तर को बढ़ने से रोकने में मदद मिलेगी. फिलहाल पंजाब सरकार ने जालंधर और मंडी गोबिंदगढ़ में 28-29 अक्टूबर की मध्यरात्रि से 31 दिसंबर-जनवरी 1 की मध्यरात्रि तक सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है.