Vikrant Shekhawat : Feb 20, 2021, 08:51 AM
मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि उसने कर्नाटक के डेक्कन अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को नए ऋण लेने या जमा स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही, ग्राहक अपने बचत खाते से 1,000 से अधिक नहीं निकाल सकते हैं। यह निर्देश छह महीने के लिए है। सहकारी बैंक को बिना किसी पूर्व स्वीकृति के कोई नया निवेश या नया दायित्व लेने की भी मनाही है।
RBI ने कहा कि उसने गुरुवार को बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) को यह निर्देश दिया। केंद्रीय बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा कि बैंक की वर्तमान नकदी स्थिति को देखते हुए, जमाकर्ताओं को सभी बचत खातों या चालू खातों से 1,000 रुपये से अधिक की निकासी की अनुमति नहीं दी जा सकती है।RBI के अनुसार, ग्राहक जमा के आधार पर अपने ऋण का निपटान कर सकते हैं। यह कुछ शर्तों के अधीन है। नियामक ने कहा, हालांकि, 99.58 प्रतिशत जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम बीमा निगम (DCGC) योजना के तहत हैं। DCGC RBI की पूर्ण-सहायक कंपनी है। यह बैंक जमा पर बीमा प्रदान करता है।RBI ने कहा कि नोटबंदी का मतलब यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि उसका बैंक लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक बैंक पहले की तरह कारोबार करता रहेगा। ये निर्देश 19 फरवरी 2021 की शाम से छह महीने तक लागू रहेंगे, जो आगे की समीक्षा पर निर्भर करेगा।
RBI ने कहा कि उसने गुरुवार को बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) को यह निर्देश दिया। केंद्रीय बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा कि बैंक की वर्तमान नकदी स्थिति को देखते हुए, जमाकर्ताओं को सभी बचत खातों या चालू खातों से 1,000 रुपये से अधिक की निकासी की अनुमति नहीं दी जा सकती है।RBI के अनुसार, ग्राहक जमा के आधार पर अपने ऋण का निपटान कर सकते हैं। यह कुछ शर्तों के अधीन है। नियामक ने कहा, हालांकि, 99.58 प्रतिशत जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम बीमा निगम (DCGC) योजना के तहत हैं। DCGC RBI की पूर्ण-सहायक कंपनी है। यह बैंक जमा पर बीमा प्रदान करता है।RBI ने कहा कि नोटबंदी का मतलब यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि उसका बैंक लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक बैंक पहले की तरह कारोबार करता रहेगा। ये निर्देश 19 फरवरी 2021 की शाम से छह महीने तक लागू रहेंगे, जो आगे की समीक्षा पर निर्भर करेगा।