कोरोना संक्रमणकाल में देश के पहले एक्सप्रेसवे यानी पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे पर यात्रा नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एक्सप्रेसवे पर अब स्पीड लिमिट सेट कर दी गई है। अगर कोई इसे तोड़ता है तो उस पर 1 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। नियम बनाने वालों का मानना है कि स्पीड लिमिट की वजह से दुर्घटनाओं में कमी आएगी और एक जगह गाड़ियां जमा भी नहीं होंगी। कोरोना संक्रमण रोकने में यह एक कारगर कदम माना जा रहा है।
37 मिनट में पूरा करना होगा 50 किलोमीटर का सफर
हाईवे पुलिस की ओर से बताया गया है कि रायगढ़ जिले के खालापुर और पुणे जिले के उर्स टोल प्लाजा के बीच करीब 50 किलोमीटर की दूरी है और किसी भी वाहन को इसे तय करने में मान्य गति सीमा के तहत 37 मिनट से कम समय नहीं लेना चाहिए। हां, अगर वाहन चालक गाड़ी को ओवरस्पीड से चला रहा है तो अलग बात है। इस गति सीमा का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर जुर्माना लगाया जाएगा और उन्हें ई-चालान भेजा जाएगा।
पहला जुर्माना 1 हजार रुपए होगा
जानकारी के मुताबिक, 1 अगस्त से इस एक्सप्रेसवे पर गति सीमा का उल्लंघन करने पर 1000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा और बार-बार ऐसी गलती करने पर जुर्माना राशि बढ़ जाएगी। 94 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है।
ऐसे पता चलेगा, तोड़ा गया है नियम
हाईवे पुलिस के मुताबिक, लगभग 15 किलोमीटर घाट खंड का रास्ता इससे बाहर रखा गया है। वहां गति सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। हाइवे पुलिस ने अपने परीक्षण में पाया कि सामान्य रूप से गाड़ी चलाने पर 50 किलोमीटर की दूरी कम से कम 37 मिनट में तय किया जा सकता है। अगर कोई वाहन उससे कम समय में इस दूरी को तय कर लेता है तो इसका साफ मतलब है कि चालक ने निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन किया है।
पुलिस की ओर से कहा गया है कि जुर्माना देने से बचना चाहते हैं तो यात्रा के दौरान इन नए नियमों का पालन करें। नियमों का पालन करने से एक्सप्रेसवे पर होने वाली दुर्घटनाओं में कमी जरूर आएगी।