Unified Pension Scheme / यूपीएस को वो बातें जो बनाती है कमजोर, यहां समझिए इस पेंशन स्कीम का सार

24 अगस्त को मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लॉन्च की, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन व्यवस्था है। UPS में एश्योर्ड फैमिली पेंशन और ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा, लेकिन इसमें जीपीएफ की तरह वेतन का 10% योगदान और टैक्स-मुक्त रिटायरमेंट राशि का प्रावधान नहीं है।

Vikrant Shekhawat : Aug 26, 2024, 08:54 AM
Unified Pension Scheme: 24 अगस्त को मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लॉन्च की, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन व्यवस्था पेश करती है। यह स्कीम पुरानी पेंशन प्रणाली (OPS) की जगह लेगी, जिसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। UPS के अंतर्गत, सरकारी कर्मचारियों को एक नई तरह की पेंशन योजना के लाभ मिलेंगे, लेकिन यह जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) से अलग है।

GPF और UPS: महत्वपूर्ण अंतर

GPF केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है, जिसमें कर्मचारियों को अपने वेतन का न्यूनतम 6% योगदान देना होता है। रिटायरमेंट पर एकमुश्त राशि प्राप्त होती है। हालांकि, UPS में GPF के समान योगदान का प्रावधान नहीं है। UPS में एश्योर्ड फैमिली पेंशन का लाभ मिलेगा, जिसमें कर्मचारी की मृत्यु पर उसके परिवार को 60% पेंशन तुरंत मिलेगी। इसके साथ ही, एश्योर्ड पेंशन, एश्योर्ड मिनिमम पेंशन और महंगाई भत्ता भी मिलेगा।

UPS की विशेषताएँ

UPS में सुपरएनुएशन और ग्रेच्युटी का भी प्रावधान है, जिसमें हर 6 महीने की नौकरी के बाद सैलरी और महंगाई भत्ता के 1/10वें हिस्से को ग्रेच्युटी में जोड़ा जाएगा। यह पेमेंट एश्योर्ड पेंशन पर असर नहीं डालेगा।

UPS में नहीं हैं ये बातें

UPS में GPF की तरह वेतन का 10% कटौती और 8% ब्याज का प्रावधान नहीं है। रिटायरमेंट पर पूरा पैसा टैक्स के बिना वापस नहीं मिलेगा, और पेंशन आखिरी वेतन का 50% नहीं होगी। पारिवारिक पेंशन की भी पूर्ववत व्यवस्था में बदलाव हुआ है। पुराने OPS में पारिवारिक पेंशन 10 साल तक पूरी मिलती थी, जबकि UPS में यह व्यवस्था अलग है।

नई UPS प्रणाली से कर्मचारियों को कई नए लाभ मिलेंगे, लेकिन पुराने सिस्टम के कुछ लाभ जैसे जीपीएफ का प्रावधान और पेंशन का पूर्ववत ढांचा अब बदल चुका है।