Vikrant Shekhawat : Sep 02, 2019, 10:20 AM
नई दिल्ली. देश भर में नया मोटर वीइकल ऐक्ट लागू हो जाने के बाद अकेले राजधानी दिल्ली में पहले दिन ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के कारण 3,900 लोगों को चलान किया गया। 1 सितंबर यानी आज से नए ऐक्ट को लागू कर दिए जाने पर ट्रैफिक संबंधी गलतियों पर जुर्माने की राशि 30 गुना तक बढ़ा दी गई है। वहीं, नियम तोड़ने पर लाइसेंस जब्त होने से लेकर जेल जाने की भी नौबत आ सकती है।नए नियम के तहत सामान्य चालान 100 की जगह 500 रुपये, हेलमेट न पहनने पर 100 की जगह 1000 रुपये जुर्माना देना होगा। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के पकड़े जाने पर 5,000 रुपये देने पड़ेंगे जबकि पहले सिर्फ 500 रुपये फाइन देना होता था। टू-वीलर पर 100 रुपये की जगह अब 2000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त फोर वीलर चलाने के दौरान सीट बेल्ट न लगाने पर 100 रुपये की जगह हजार रुपये, ड्राइविंग के दौरान बात करने पर 5,000 रुपये और ओवर स्पीड पर हल्की गाड़ियों को 1-2 हजार रुपये और मीडियम या कमर्शल वाहनों को 2-4 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा।