राजस्थान / प्रताप सिह का बयान राशि कम करके प्रदेश में जल्द लागू करेगे मोटर व्हीकल एक्ट

प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि प्रदेश में जल्द ही मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो जाएगा। इसे मंजूरी भी दी जा चुकी है और विधि विभाग के अप्रूवल के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। खाचरियावास ने कहा कि केन्द्र ने इसमें 5 से 10 हजार रुपए जुर्माना लागू किया था, जिसे हमने कम कर दिया है। प्रदेश में लागू होने वाले मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माना राशि देश में सबसे कम होगी। हमने न्यूनतम जुर्माना राशि 100 रुप

Vikrant Shekhawat : Jan 15, 2020, 12:05 PM
जयपुर:  प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि प्रदेश में जल्द ही मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो जाएगा।  इसे मंजूरी भी दी जा चुकी है और विधि विभाग के अप्रूवल के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।  खाचरियावास ने कहा कि केन्द्र ने इसमें 5 से 10 हजार रुपए जुर्माना लागू किया था, जिसे हमने कम कर दिया है।  प्रदेश में लागू होने वाले मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माना राशि देश में सबसे कम होगी।  हमने न्यूनतम जुर्माना राशि 100 रुपए रखी है।  

जुर्माना राशि कम:

गौरतलब है कि मोटर व्हीकल एक्ट के ज्यादातर प्रावधान अभी राज्य में लागू नहीं हो सके हैं, जबकि केन्द्र सरकार इसे 1 सितंबर से ही देशभर में लागू कर चुकी है।  अब जुर्माना राशि कम करके इसे प्रदेश में लागू किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि गरीब आदमी नोटबंदी के बाद जबरदस्त आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, ऐसे में 20 हजार रुपए की कार पर 40 हजार का जुर्माना ठोक देना कहां तक जायज है।  इसलिए इसे संशोधित कर लागू किया जा रहा है। ओर नया मोटर व्हीकल एक्ट लागु किया जाएगा, जिससे जनता को राहत मिल सके।