Vikrant Shekhawat : May 31, 2022, 10:00 PM
उत्तर प्रदेश | धोखाधड़ी के मामले में फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को अदालत से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अभिनेत्री को जारी जमानती वारंट में स्टे दिया है। मुरादाबाद में मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट ने फिलहाल राहत दी है। हालांकि केस में अन्य आरोपी इवेंट मैनेजर अभिषेक आदि के खिलाफ जमानती वारंट जारी रहेगा। हाईकोर्ट में केस की सुनवाई जुलाई के अंतिम सप्ताह में होगी।दिल्ली में चार साल पहले प्रस्तावित इवेंट शो में अभिनेत्री को आना था पर उनके न आने के कारण मुरादाबाद के कटघर निवासी इवेंट आयोजक प्रमोद शर्मा को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। प्रमोद शर्मा की तहरीर पर अभिनेत्री समेत पांच के खिलाफ कटघर में 22 फरवरी 2019 को मुकदमा कायम हुआ। कोरोना काल के बाद केस की सुनवाई एसीजेएम-चार स्मिता गोस्वामी की अदालत में शुरू हुई।वादी की ओर से पैरवी के चलते अदालत ने पिछली तारीख पर गैर हाजिरी को देखते हुए जमानती वारंट जारी कर दिए। वारंट को लेकर मुंबई में भी हल्ला मचा। सोशल मीडिया के जरिए अभिनेत्री ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। इस बीच इस आदेश के खिलाफ अभिनेत्री की ओर से हाईकोर्ट में बचाव पक्ष के अधिवक्ता आदर्श भूषण व सुशांत की ओर से स्टे के लिए याचिका दायर की गई।मुरादाबाद के अधिवक्ता अनुराग भटनागर का कहना है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के बाद अभिनेत्री की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्टे के लिए याचिका दायर की जिसमें अदालत ने जारी वारंट पर रोक लगा दी। मामले में अभिनेत्री को जुलाई के अंत तक राहत मिली है। केस की सुनवाई अब लिस्टिंग के चलते जुलाई के अंतिम सप्ताह में होगी। वादी के अधिवक्ता पीके गोस्वामी का कहना है कि हाईकोर्ट से आरोपी को क्षणिक राहत मिली है। अलबत्ता अभिषेक आदि के खिलाफ वारंट जारी रहेंगे, जबकि इस केस में यहां मामले की सुनवाई 5 अगस्त को निर्धारित की गई है।